UP में SC-ST अपराध पीड़ितों को अब जल्द मुआवजा, पोर्टल लॉन्च करने जा रही योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार SC-ST(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) ऐक्ट  के तहत अपराध के पीड़ितों को जल्द  मुआवजा दिलाने के लिए जल्द ही एक पोर्टल लॉन्च करने जा रही है. राजस्थान के बाद यूपी दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा. इस पोर्टल के लॉंन्चिंग के बाद पीड़ितों को मुआवाजा मिलने में तेजी आएगी.


प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हाथरस जैसे कुछ केस मीडिया में हाइलाइट हो जाते हैं तो मुआवजा जल्द मिल जाता है. लेकिन ज्यादातर मामलों में मुआवजा मिलने में देरी होती है. हाथरस में 8 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा महज तीन दिनों में ही मिल गया.


इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पीड़िता के परिजन को 25 लाख की अनुग्रह राशि के अलावा परिवार को घर और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी गई. अपनी पहचान उजागर ना होने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया, ‘अधिकतर केसों में मुआवजा मिलने में समय लगता है. ऑनलाइन पोर्टल से यह प्रक्रिया तेज हो जाएगी. अधिकारी हर एक लेवल पर नजर रख सकेंगे और जरूरी निर्देश दे सकेंगे.’


इन केस की जांच करने वाले सर्किल ऑफिसर डिटेल को ऊपर भेजते हैं, जिससे मुआवजे की प्रक्रिया शुरू हो सके. नियमों के अनुसार हत्या जैसे अपराधों में पीड़ित को 8 लाख 25 हजार रुपये का मुआवजा मिलता है. इसमें से आधी रकम पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के बाद और बाकी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आती है. वहीं रेप या गैंगरेप जैसे अपराधों में मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि के बाद ही आधी राशि आ जाती है. चार्जशीट के बाद 25 प्रतिशत और बाकी की राशि केस के निपटारे के बाद आती है.


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