रामचरितमानस (Ramcharitmanas) पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दोषी सिद्ध हुए हैं।
दरअसल, इस मामले में शिवेंद्र मिश्रा ने 24 जनवरी को हजरतगंज थाने में सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने समेत कई धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अब इसी मामले में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस का कहना है कि इस केस की विवेचना के दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा दिए गए वीडियो बयान की पूरी जांच कराई गई।
पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान ये बात सामने आई कि जो बयान दिया गया वो आरोपी का ही था, जिसके बाद उन्हे एक नोटिस भी भेजा गया था। अब इस मामले की जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की गई है।
रामचरित मानस को बकवास बता बैन करने की मांग
दरअसल, राजद नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जनवरी में रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद देशभर में इसे लेकर बहस छिड़ गई थी। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कई करोड़ लोग रामचरित मानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है।
स्वामी प्रसाद मौर्य यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस से जो आपत्तिजनक अंश है, उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य सवाल उठाते हुए ये भी कहा था कि ब्राह्मण भले ही लंपट, दुराचारी, अनपढ़ और गंवार हो, लेकिन वह ब्राह्मण है तो उसे पूजनीय बताया गया है, लेकिन शूद्र कितना भी ज्ञानी, विद्वान या फिर ज्ञाता हो, उसका सम्मान मत करिए। क्या यही धर्म है?
स्वामी प्रसाद के बयान को लेकर लखनऊ में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए, 298, 504 और 153 के तहत दर्ज किया था। इन धाराओं में 7 साल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक स्वामी प्रसाद को गिरफ्तार नहीं किया है, उन्हें सिर्फ नोटिस भेजा गया है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )