यूपी में ‘लव जिहाद’ पर होगी उम्र कैद, योगी सरकार ने विधानसभा में पेश किया बिल

लखनऊ: यूपी की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर कानून बनाने का फैसला किया है. इसको लेकर सरकार ने विधानसभा में बिल पेश किया है. इस बिल में लव जिहाद पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. बता दें कि योगी सरकार ने लव जिहाद को लेकर साल 2020 में कानून बनाया था, वहीं अब इस कानून को और सख्त करने के लिए विधानसभा में नया बिल पेश किया गया है.

अब लव जिहाद पर होगी उम्रकैद 

योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2024 पेश किया गया है. इस बिल में लव जिहाद को लेकर सजा दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया है. इस बिल में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग को भी अपराध माना गया है.

इस बिल में लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास की सजा का प्रस्ताव है. कई अपराध के लिए सजा को दोगुना कर दिया गया है. इसमें सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा.

अभी तक 10 साल की सजा का था प्रवाधान 

योगी आदित्यनाथ सरकार ने इससे पहले सदन में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया था. इस बिल में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था, जिसके तहत महज विवाह के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा. झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा. विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15000 रुपए जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था. यदि दलित लड़की के साथ ऐसा होता है तो 25000 रुपए जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल की सजा का प्रावधान था.

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