अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के लोग मोबाइल नंबर की तरह अपनी गाड़ियों के नंबर भी बदल सकेंगे. इसके अलावा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर ज्यादा जुर्माना चुकाना होगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली प्रदेश कैबिनेट मंगलवार को इन दोनों ही तरह की व्यवस्था को लागू करने के लिए मोटर यान नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे सकती है.
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सूत्रों ने बताया कि परिवहन विभाग ने गाड़ी के मालिकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा देने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी पर लगा सकेगा, लेकिन इसकी शर्त ये है कि दोनों ही गाड़ियों का वाहन स्वामी एक ही होना चाहिए.
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इसी तरह यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर लोगों को ज्यादा जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है. बताया गया है कि नियमों के उल्लंघन के हिसाब से जुर्माने की राशि में वृद्धि प्रस्तावित है. प्रदेश कैबिनेट गन्ना पर्यवेक्षक संवर्ग से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन व अटल नवीकरण व रूपांतरण मिशन के अंतर्गत 2017-20 केलिए मिर्जापुर सीवरेज योजना फेज-2 को मंजूरी दे सकती है.
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व्यवसायिक शिक्षा व राज्य संपत्ति विभाग एकमुश्त बजट व्यवस्था के अंतर्गत जारी वित्तीय स्वीकृतियाें का हिसाब-किताब भी कैबिनेट के सामने पेश करेंगे.
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साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना में मार्च तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की समयसीमा 30 जून तक बढ़ाने का प्रस्ताव है. इसकी समयसीमा बीते 31 मई तक थी.
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