योगी सरकार का फैसला, दिव्यांगों को शादी और रोजगार के लिए करेगी आर्थिक मदद

सत्ता में आने के बाद से केंद्र सरकार दिव्यांगों के लिए काफी सजग नजर आई. अब उसके पदचिन्हों पर चलते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी दिव्यांगों के लिए अपना पिटारा खोल दिया है. प्रदेश की सरकार ने फैसला किया है कि वो दिव्यांगों को किसी भी तरह का व्यवसाय और शादी-विवाह के लिए प्रोत्साहन योजना के तहत आर्थिक मदद देगी.


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दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के निदेशक अजीत कुमार ने बताया कि दुकान खोलने या दुकान चलाने के लिए उन्हें 20 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसमें 15 हजार 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर और 5 हजार रुपए बतौर अनुदान दिए जाएंगे. ठेला, गुमटी और खोखा खरीदने के लिए 10 हजार की मदद दी जाएगी. इसमें 7500 रुपये 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिए जाएंगे और 2500 रुपए का अनुदान होगा.


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इसी तरह दिव्यांगों को शादी के लिए भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. सिर्फ युवक के दिव्यांग होने पर 15 हजार रुपए और युवती के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपए दिए जाएंगे. दोनों के दिव्यांग होने पर कुल 35 हजार रुपए मिलेंगे.


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शादी-विवाह योजना में आवेदन के लिए युवक की उम्र 21 से 45 और युवती की उम्र 18 से 45 वर्ष होनी जरूरी है. सिवाय इसके कि दोनों में से कोई भी आयकर दाता न हो. दोनों योजनाओं के लिए सीएमओ (CMO) से जारी दिव्यांगजन प्रमाण पत्र में 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए.


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