इटावा: सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना एक युवक को महंगा पड़ गया। थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी अर्जुन पुत्र भगवानदास, निवासी ग्राम पड़कौली, थाना बसौनी, जनपद आगरा को कोर्ट उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 400 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अश्लीलता फैलाना सामाजिक मर्यादाओं और कानून दोनों का उल्लंघन है। न्यायालय ने दोषी युवक को भविष्य में ऐसी हरकतों से दूर रहने की कड़ी चेतावनी भी दी। यदि निर्धारित समय में अर्थदंड जमा नहीं किया गया तो उसे नियमानुसार अतिरिक्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
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न्यायालय के इस फैसले को सार्वजनिक शालीनता बनाए रखने की दिशा में अहम माना जा रहा है। यह निर्णय उन लोगों के लिए भी सख्त संदेश है, जो सार्वजनिक स्थानों पर अशोभनीय और आपत्तिजनक हरकतों से कानून-व्यवस्था तथा सामाजिक माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अदालत ने साफ कर दिया कि ऐसे मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या नरमी नहीं बरती जाएगी।



