69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षामित्रों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 37339 पदों को होल्ड करने का सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 shikshak bharti) मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शिक्षामित्रों की अर्जी पर 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है। अब इन पदों पर कोर्ट के अगले आदेश तक भर्ती की जा सकेगी।


दरअसल, 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को रोकने को लेकर शिक्षामित्रों ने 29 मई को सुप्रीम कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। शिक्षामित्रों की मांग थी कि 37,339 पदों को होल्ड रखा जाए। कोर्ट ने इन शिक्षामित्रों की मांग को पूरा करते हुए 37339 पदों को होल्ड रखने का यूपी सरकार को आदेश दिया है।


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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका पूरा डाटा मांगा है। शिक्षामित्रों की तरफ से डाली गई रिट के अनुसार इस शिक्षक भर्ती में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था। इसमें से 8018 शिक्षामित्रों ने 60-65 प्रतिशत के कटऑफ पर परीक्षा पास कर ली है और 37,339 शिक्षामित्रों ने परीक्षा नहीं पास की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 40 और 45 फीसदी अंकों पर पास शिक्षामित्रों का पूरा डाटा मांगा है।


आज इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इतने पदों को रिजर्व करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब लगभग 14 जुलाई तक शिक्षक भर्ती पर रोक लग गई है। बता दें, आंसर की का विवाद इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तरकुंजी के विवाद को लेकर भर्ती पर स्टे कर दिया है। सरकार इस आदेश के खिलाफ डबल बेंच गई है।


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अब ऐसे में माना जा रहा है कि अगर डबल बेंच उत्तरकुंजी के विवाद को लेकर स्टे हटा भी देता है, तो 14 जुलाई तक भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कराई जा सकेगी। बता दें कटऑफ के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई होनी है।


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