बलिया: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बेसिक शिक्षा विभाग ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए शिक्षक की नौकरी हासिल करने वाले सहायक अध्यापक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बीएसए मनीष कुमार सिंह ने प्राथमिक विद्यालय रामपुर नौबरार, शिक्षा क्षेत्र बांसडीह में तैनात सहायक अध्यापक जितेन्द्र राम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।
एफआईआर और वेतन वसूली के निर्देश
बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी बांसडीह को निर्देश दिया है कि बर्खास्त शिक्षक से विद्यालय के सभी शासकीय अभिलेख और कार्यभार अपने कब्जे में लिया जाए। साथ ही संबंधित थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) को वेतन भुगतान रोकने और यदि किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं।
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शिकायत के बाद शुरू हुई जांच में खुला मामला
यह मामला उस समय सामने आया जब रत्तोपुर निवासी त्रिभुवन नारायण सिंह ने जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी बलिया से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जितेन्द्र राम ने दस्तावेजों में हेरफेर कर खरवार (अनुसूचित जनजाति) का फर्जी जाति प्रमाण-पत्र बनवाया और इसी आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त की। जबकि वह वास्तव में कमकर जाति से संबंधित हैं।
तहसील जांच में फर्जी प्रमाण-पत्र की पुष्टि
शिकायत के आधार पर बीएसए कार्यालय ने जितेन्द्र राम के जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन तहसीलदार रसड़ा को भेजा। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि जिला कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने जितेन्द्र राम के भाई अरविंद कमकर का खरवार जाति प्रमाण-पत्र पहले ही निरस्त कर दिया था। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि जितेन्द्र राम अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं बल्कि कमकर जाति के हैं।
स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं मिलने पर हुई कार्रवाई
बीएसए ने बताया कि शिक्षक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण जांच में तथ्यहीन पाया गया। विभाग के अनुसार जितेन्द्र राम ने गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग को गुमराह कर नौकरी हासिल की थी। इसके बाद उनकी नियुक्ति को नियुक्ति तिथि से ही शून्य मानते हुए सेवा समाप्त कर दी गई।

















































