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पत्थर से सिर कुचलकर की थी हत्या! कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 30 हजार का जुर्माना

UP: बांदा के बबेरू थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योंजा में वर्ष 2023 में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्थर से सिर कुचलकर व्यक्ति की हत्या करने वाले आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

रिश्तेदार ने ही पत्थर से कुचल दिया था सिर

मामला 31 मार्च 2023 का है। बबेरू थाना क्षेत्र के ग्राम ब्योंजा में एक व्यक्ति की उसके रिश्तेदार ने कथित तौर पर पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक के पुत्र कैलाश की तहरीर पर बबेरू थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया।

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जांच से लेकर कोर्ट की पैरवी तक, पुलिस ने कसा शिकंजा

मामले की विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने की। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 25 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने अदालत में प्रभावी पैरवी की।लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी की प्रभावी पैरवी तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी गौरव दिवाकर और पैरोकार आरक्षी चक्रधारी के प्रयासों से आरोपी को दोषी ठहराया गया।

हत्या के आरोपी को अब पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी

न्यायालय ने आरोपी रज्जू उर्फ शिवपूजन पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम खौही, थाना बरौंधा, जनपद सतना (मध्य प्रदेश) को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना और प्रभावी अभियोजन का परिणाम है। 2023 का हत्याकांड, पत्थर से कुचलकर हत्या, कोर्ट में चली लंबी पैरवी अब आरोपी को उम्रकैद।

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