राजस्थान के अलवर (ALwar) में तीन तलाक (Triple Talaq) के बाद ससुर द्वारा सामूहिक दुष्कर्म (Gangrape) का बेहद सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है. पीड़िता और पीहर पक्ष के लोगों को मारपीट कर उन्हें बंधक भी बनाया गया. उसके बाद पुलिस ने उन्हें मुक्त कराकर महिला थाने पहुंचाया, जिसके बाद जिले के भिवाड़ी महिला थाने में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने ट्रिपल तलाक के नए कानून के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
जानकारी के मुताबिक चोपान की थाना इलाके की एक विवाहिता को सुबह उसके पति ने तीन तलाक दिया और रात को उसके साथ ससुर सहित दो लोगों ने कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने घटना की शिकायत भिवाड़ी के महिला थाने में दर्ज कराई है. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर कोर्ट में उसके बयान दर्ज करवाए हैं. 25 वर्षीया पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2015 में भिवाड़ी के चौपानकी थाना इलाके के एक गांव में हुई थी. पिता ने मुस्लिम रीति-रिवाज से शादी कर अपनी क्षमता के हिसाब से दहेज भी दिया था, लेकिन पति, देवर व ससुर ने और दहेज की मांग करते हुए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया. इस दरम्यान उसने एक बेटी को भी जन्म दिया.
दहेज की मांग को लेकर 20 से 23 नवंबर के बीच आरोपियों ने पीड़िता से मारपीट की और उसे कमरे में बंधक बनाकर प्रताड़ित किया. 22 नवंबर की सुबह उसका पति कमरे में आया और तीन बार बोलकर तलाक (तलाक-उल-बिद्दत) देकर चला कमरे से बाहर चला गया. उसी रात करीब 11-12 बजे ससुर और उसका भाई उसके कमरे में घुस गए और उसकी कनपटी पर देशी पिस्तौल लगा दिया.
ससुर बोला – तू अब बहू नहीं है
पीड़िता के ससुर ने कहा कि तुझे मेरे बेटे ने तलाक दे दिया है, इसलिए अब तू मेरी पुत्रवधू नहीं है. तभी ससुर के साथ आए उसके भाई ने उसकी कनपटी पर देसी कट्टा लगा दिया था. इसके बाद दोनों ने जबरन दुष्कर्म किया और कहा कि किसी को बताया तो जिंदा नहीं रहेगी. अगली सुबह वह मौका पाकर कमरे से बाहर आ गई और पिता को फोन कर आपबीती बताई. इसके बाद पिता की मदद से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई. पिता जब भतीजे के साथ टपूकड़ा आया और बेटी को लेकर वापिस उसके ससुराल आया तो तीनों के साथ मारपीट की गई. बाद में पुलिस उन्हें छुड़ा कर ले गई थी.
वहीं इस मामले पर डीएसपी भिवाडी हरिराम कुमावत ने बताया कि विवाहिता ने तलाक के बाद ससुर ओर जेठ द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया है. आरोपियों की तलाश जारी है. महिला थाना पुलिस ने धारा 498ए, 323, 376 डी सहित 3, 4 मुस्लिम महिला(विवाह अधिकार संरक्षण) एक्ट- 2019 में मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच भिवाड़ी सीओ हरिराम कुमावत को सौपी गई हैं. तीन तलाक को लेकर बने नए मुस्लिम महिला विवाह कानून में दर्ज किया गया यह जिले का पहला प्रकरण है.
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