रिटायरमेंट फंड बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने सब्सक्राइबर्स से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ के इस फैसले से सब्सक्राइबर्स ने राहत की सांस ली है। अब नौकरी जाने की स्थिति में सब्सक्राइबर्स (ईपीएफओ मेंबर) अपने पीएफ अकाउंट में जमा 75 फीसदी रकम एक महीने के भीतर निकाल सकेंगे। अभी तक उन्हें दो महीने के बाद पूरा पैसा निकालने की परमिशन होती थी।
श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने दी जानकारी
पीएफ के संशोधित नियम के मुताबिक, गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई और शादी के लिए पीएफ की पूरी रकम निकाली जा सकती है। जानकारी के मुताबिक, पीएफ के संशोधित नियम राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे।
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के बाद श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि हमने स्कीम में संशोधन करते हुए पीएफ मेंबर्स को बेरोजगार होने के एक महीने के बाद अपने अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकालने की छूट देने का निर्णय लिया था।
केंद्रीय कर्मचारियों के हित में हुए है बदलाव: जेटली
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राष्ट्रीय पेंशन योजना में जो बदलाव किए गए हैं वो केंद्रीय कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत सब्सक्राइबर 60 प्रतिशत तक कॉर्पस निकाल सकता है। साथ ही बचा हुआ 40 प्रतिशत फंड वार्षिकी भुगतान के रूप में मिलता है।
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राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है, जिसे सरकारी कर्मचारियों के लिए जनवरी 2004 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2009 में सभी वर्गों के लिए खोला गया। 7वें वेतन आयोग ने सचिवों की एक समिति गठित करने भी सिफारिश की थी, जिसके बाद समिति गठित की गई और उसने 2018 में अपनी रिपोर्ट सौंपी।