वाराणसी: अब पुलिस कमिश्नर करेंगे गुंडा और गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई, जानें कब होगी शुरुआत ?

जब से वाराणसी जिले में आईपीएस सतीश गणेश ने पुलिस कमिश्नर का पद संभाला है, तब से वो लगातार कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं। अब नई कार्यप्रणाली के अंतर्गत कमिश्नरेट पुलिस के गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की सुनवाई जिला प्रशासन कोर्ट में नहीं होगी। पुलिस मुख्यालय परिसर में कोर्ट बनकर तैयार हो गया है। कोर्ट में सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलेगा। पहली कोर्ट सात फरवरी से शुरू होगी और पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश मजिस्ट्रेट की भूमिका में होंगे। इसके लिए पुलिस कमिश्नरेट के 16 थाना क्षेत्र के 14 गुंडा एक्ट आरोपितों को नोटिस भेजी गई है। नौ फरवरी को कोर्ट में सुनवाई करने के लिए मंगलवार को कमिश्नरेट के 14 गुंडा एक्ट आरोपितों को नोटिस भेजी गई। 16 थानों प्रभारियों ने अब तक कुल 70 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी है

पहले एसएसपी और डीएम करते थे कार्रवाई

जानकारी के मुताबिक, कमिश्नरेट व्यवस्था लागू होने से पहले जिले की पुलिस एसएसपी के माध्यम से गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी के पास रिपोर्ट भेजती थी। डीएम या उनके द्वारा नामित एडीएम गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की सुनवाई करते थे। कमिश्नरेट के पहले की सभी सुनवाई अभी जिला प्रशासन कोर्ट में चल रही है लेकिन उसे जल्द से जल्द कमिश्नरेट कोर्ट में लाने की तैयारी चल रही है। नए मामलों की सुनवाई शुरू कर दी गई है।

सीओ कार्यालय को अपडेट करके बयाना गया कमिश्नरेट कोर्ट

पुलिस मुख्यालय परिसर में सीओ सदर के कार्यालय को अपडेट कर कमिश्नरेट कोर्ट बनाया गया है। यहां फाइल रखने, पुलिस कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। फिलहाल एक उप निरीक्षक, तीन दीवान और चार सिपाहियों की तैनाती की गई है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक, मुख्यालय परिसर में कोर्ट बनकर तैयार हो गया है। कमिश्नरेट थाने के आरोपित गुंडा एक्ट और गैंगेस्टर की सुनवाई के लिए 14 पहले और 14 मंगलवार को नोटिस भेजी गई है। यह प्रक्रिया निरंतर बनी रहेगी।

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