इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश, ड्रोन से 24 घंटे की जाए मास्क ना पहनने वालों की निगरानी

उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आने के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिसके लिए प्रशासन शासन ने भी तैयारी कर ली है। लोगों की बढ़ती लापरवाही को देखते हुए अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि कुछ जिलों में सप्ताह के सातों दिन चौबीसो घंटे ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाए। इसके साथ ही खाने-पीने के सामान खुले न बेचने का आदेश अगले छह सप्ताह तक और लागू रहेगा।


दिए ये आदेश

जानकारी के मुताबिक, कोरोना संक्रमण से निपटने की सरकार की तैयारियों की निगरानी कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में निगरानी और मास्क पहनने की अनिवार्यता का अभियान कम से तीस दिनों तक और चलाया जाए। ये अभियान प्रयागराज और कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित लखनऊ, गाजियाबाद,  मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर में खास तौर से चलेगा।


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पैकिंग में बेची जाएं खाने की चीजें

इस अभियान के अन्तर्गत प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरों से चौबीसों घंटे निगरानी की जाए। कोर्ट ने ये भी आदेश दिए हैं कि स्थानीय खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग यह सुनिश्चित करे कि खाने की चीजें सिर्फ पैकिंग में ही बेची जाएं। खुले में कोई खाने का सामान न बेचने पाए। ताकि सेफ्टी बरती जा सके।


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