Amanatullah Khan Case: अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका

Amanatullah Khan Case: दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। खान ने इस याचिका में आरोपों को झूठा बताते हुए जांच में शामिल होने से पहले सुरक्षा की मांग की है। कोर्ट इस याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है।

 

अमानतुल्लाह खान का दावा 

बुधवार को विधायक ने दिल्ली पुलिस को ई-मेल भेजकर दावा किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और कहीं फरार नहीं हुए हैं। खान ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हालांकि, पुलिस ने इस तरह की ई-मेल या पत्र मिलने से इनकार किया है।

पुलिस का दावा

दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस ने खान को जांच में शामिल होने के लिए उनके घर पर दो नोटिस भेजे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें उनकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही हैं। पुलिस के अनुसार, खान अभी तक उनकी पकड़ से बाहर हैं।

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क्या है मामला?

2018 में हत्या के प्रयास के एक मामले में भगोड़ा घोषित आरोपी शाहबाज को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सोमवार को जामिया नगर पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान अमानतुल्लाह खान अपने 20-25 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और पुलिस टीम को धमकाया। खान और उनके समर्थकों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की और आरोपी शाहबाज को छुड़ा ले गए।

पुलिस के खिलाफ धमकी और बचाव का मामला दर्ज

इस घटना के बाद, क्राइम ब्रांच के उपनिरीक्षक बीरपाल की शिकायत पर अमानतुल्लाह खान, उनके सहयोगियों लड्डन, मुनीर, फरमान और 20-25 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस का पक्ष

दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त रवि कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए खान को दो बार नोटिस भेजा है, लेकिन वह सामने नहीं आए हैं। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीमें दिल्ली और आसपास के इलाकों में उनकी तलाश कर रही हैं।

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