रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान (SP Leader Azam Khan) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. सीतापुर जेल में बंद आजम खान को डूंगरपुर बस्ती मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिया है. इस मामले में 12 लोगों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमे आज़म खान भी आरोपी बनाए गए थे.
आज़म खान के खिलाफ 2019 में ये मुकदमा दर्ज किया था. आरोप है कि डूंगरपुर बस्ती खाली करवाने के नाप मारपीट, लूटपाट और चोरी को अंजाम दिया गया. जिसके बाद 12 लोगों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था. 12 मामलों से 3 पर अदालत अपना फैसला सुना चुकी है. जिसमे दो केस में आज़म खान बरी हो चुके हैं, वहीं एक मामले में उनको सात साल की सज़ा सुनाई जा चुकी है. ताजा मामले में आजम खान और ठेकेदार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. ठेकेदार बरकत अली और आजम खान को जल्द सज़ा सुनाएगी.
क्या है पूरा मामला ?
बता दें कि साल 2019 में रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को जबरन खाली कराने को लेकर मुक़दमा दर्ज किया गया था. आज़म खान सहित ठेकेदार बरकत अली व पूर्व सीओ आले हसन के ख़िलाफ़ धारा 392, 452, 504, 506 औऱ 120B में मुकदमा दर्ज किया गया था. वहीं बुधवार को रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने आज़म खान औऱ बरकत अली ठेकेदार को दोषी करार दिया है. एमपी-एमएलए कोर्ट जल्द ही आज़म खान औऱ बरकत अली ठेकेदार की सजा का ऐलान कर सकता है.
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