अयोध्या में नवरात्र पर मांस की बिक्री पर पाबंदी, योगी सरकार ने दिए सख्त निर्देश

शारदीय नवरात्र के मद्देनजर अयोध्या (Ayodhya) जिले में 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक मांस, मुर्गा, मछली आदि की दुकानों पर प्रतिबंध (Sale of Meat) रहेगा। यह पाबंदी योगी सरकार द्वारा नवरात्र के दौरान धार्मिक परंपराओं के सम्मान और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की गई है।

मांस की बिक्री पर होगी कड़ी कार्रवाई

सहायक आयुक्त खाद्य-दो, मानिकचंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि यदि कहीं भी मांस की बिक्री या भंडारण की सूचना मिलती है, तो विभागीय टेलीफोन नंबर 05278-366607 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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राम मंदिर में दर्शन समय में बदलाव

नवरात्र के शुभ अवसर पर अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भी दर्शन की समय सारिणी में बदलाव किया गया है। यह बदलाव आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, यानी 3 अक्टूबर से प्रभावी होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल कुमार मिश्र ने एक विज्ञप्ति जारी कर इस संशोधित समय की जानकारी दी है, जिससे श्रद्धालु नवरात्र के दौरान सुचारू रूप से दर्शन कर सकें।

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