प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के पूर्व एमएलसी हाजी मोहम्मद इकबाल (Hazi Mohammad Iqbal) की देहरादून में 74 करोड़ रुपए की संपति जब्त की है। ईडी ने पूर्व में मोहम्मद इकबाल के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। बसपा के पूर्व एमएलसी मो. इकबाल पर आरोप है कि उन्होंने 2010-2011 में अवैध तरीकों से संपत्ति अर्जित की है।
मो. इकबाल ने 2010-11 के दौरान प्रदेश सरकार की चीनी मिलों के विनिवेश की प्रक्रिया में नकली निदेशकों और नकली लेनदेन वाली विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अवैध धन से सात चीनी मिलों को खरीदा था। इन सात चीनी मिलों को मार्च 2021 में पीएमएलए के तहत अटैच किया जा चुका है।
ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह के अनुसार, जांच में पाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों ने 2015 में कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी की और सहारनपुर में बीएसएस एसोसिएट्स के नाम पर जमीन ली।
इसके अलावा मो. इकबाल व उनके परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट्स में बड़ी मात्रा में नकदी जमा की गई थी। इन्हें 2014-15 के दौरान ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया था। अगले चरण में ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज के बैंक खाते में जमा धन को तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया और ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा बीएसएस एसोसिएट्स के शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया।
इस प्रक्रिया में मो. इकबाल और अन्य ने न केवल कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी की बल्कि उन्होंने देहरादून में बेनामी संपत्ति खरीदी। नकद जमा के अलावा ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा बीएसएस एसोसिएट्स के शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए काले धन के उपयोग के लिए शेल कंपनियों का भी इस्तेमाल किया गया था।