जिनमे देश से गद्दारी, उनसे नहीं कोई यारी..भारत की हार का जश्न मनाने वाले कश्मीरी छात्रों का केस नहीं लड़ेंगे आगरा के वकील

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) दो टूक शब्दों में कह चुके हैं कि देश विरोधी मानसिकता वाले लोगों पर प्रदेश में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी. इसी के चलते भारत-पाकिस्तान टी-20 मैच में हिंदुस्तान की हार पर जश्न मनाने (Pro Pakistan Slogan) वालों पर राजद्रोह (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. वहीं देश गद्दारों को न बख्शने वाली योगी की सोच को अब आगरा (Agra) के वकीलों का साथ मिला है. जनपद के वकीलों के वकीलों ने ऐलान किया है पाक के समर्थन में जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे तीन कश्मीरी छात्रों का केस वह नहीं लड़ेंगे.

गुरुवार को जब तीनों छात्रों को दीवानी में अदालत में पेश किया गया तो तमाम राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं और कुछ अधिवक्ताओं ने इस कृत्य से आहत होकर उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की. शुक्रवार को मीटिंग में अधिवक्ताओं ने एक सुर में कहा कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनका हर तरह से बहिष्कार किया जाएगा. दरअसल, 24 अक्टूबर को प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत आगरा के आरबीएस इंजीनियरिंग टेक्निकल कैंपस में पढ़ने वाले 3 कश्मीरी छात्रों ने सोशल मीडिया पर पाक की जीत का जश्न मनाया था.

वकील बोले- देश के गद्दारों का नहीं लड़ेंगे केस 

अधिवक्ताओं का एक सुर में कहना है कि भारत का संविधान सभी को साथ रहने की आजादी देता है. इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति देश विरोधी कृत्य करे. भारत सरकार चाहती है कि कश्मीर के छात्र मुख्य धारा में आएं और बेहतर शिक्षा प्राप्त करें इसलिए उन्हें स्पेशल स्कीम के तहत आगरा में पढ़ने भेजा है लेकिन अभी भी उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है. इसलिए हम इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं. कोई भी अधिवक्ता इन छात्रों का केस नहीं लड़ेगा साथ ही राष्ट्रद्रोह की धारा के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए.

सीएम के निर्देश पर बढ़ाई गई राजद्रोह की धारा

टी-20 वर्ल्ड कप में पाक की जीत के बाद आगरा में जश्न मनाने और देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी तीनों कश्मीरी छात्र अरशीद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद गनी की बीते गुरुवार कोर्ट में पेशी हुई थी. विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधा यादव ने तीनों छात्रों को 11 नवंबर तक जेल भेज दिया है. पुलिस ने केस में राजद्रोह की धारा 124ए बढ़ा दी है.

Also Read: IAS मो. इफ्तिखारुद्दीन ने UP के 8 जिलों में बड़ी संख्या में कराया धर्मांतरण, SIT की जांच में चौंकाने वाला खुलासा

( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )