साल 2009 में आयी फिल्म अजब प्रेम की गज़ब कहानी का ‘यार नज़र नहीं आता, संसार नज़र नहीं आता, घर-बार नज़र नहीं आता, जब प्यार होता है’ गाना बहुत पॉपुलर हुआ था. लेकिन, मुंबई में एक होटल से ऐसा मामला सामने आया है कि लोगों का प्यार से विश्वास ही उठ जाये. मतलब, कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है कि उसके लिए अपना लिंग परिवर्तन करवा ले. बता दें कि होटल में काम करने के दौरान दो युवकों में इस कदर प्यार हुआ कि शादी करने के उद्देश्य से उनमें से एक युवक ने लिंग परिवर्तन करवा लिया. लेकिन, यह प्यार तब टूटकर बिखर गया जब युवक ने लिंग परिवर्तन के बाद युवती बने साथी से बलात्कार कर दिया.
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मुकदमा हुआ दर्ज, ‘युवती‘ पहुंची कोर्ट के द्वार
जब ‘युवती’ ने पुलिस की शरण ली तो पुलिस ने उसे युवक मानकर कुकर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद ‘युवती’ ने हाईकोर्ट की शरण ली. अब हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सरकार से पूछा है कि युवक जब महिला बन ही चुका है तो उसे महिला क्यों नहीं माना जा रहा है. दरअसल, पौड़ी गढ़वाल के एक युवक सोनू (परिवर्तित नाम) को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में काम करने के दौरान कोटद्वार निवासी मोनू (परिवर्तित नाम) से प्रेम हो गया था. सोनू ने इस बीच लिंग परिवर्तन कराया और सोनी नाम (परिवर्तित नाम) से महिला बन गया. सोनी का आरोप है कि मोनू ने उसे शादी के बहाने कोटद्वार बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इस पर उसने कोटद्वार थाने में मोनू के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज कराने को तहरीर दी लेकिन कोटद्वार पुलिस ने 376 का मुकदमा दर्ज न करके धारा 377 (अप्राकृतिक यौन शोषण) में मुकदमा दर्ज किया.
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केंद्र सरकार में लिंग परिवर्तन की मान्यता प्राप्त
इस पूरे मामले में एक बात तो साफ है कि पुलिस ने उसे युवती मानने से इंकार कर दिया है. सोनी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नालसा बनाम केंद्र सरकार में लिंग परिवर्तन को मान्यता दी गई है. ऐसे में उसे भी एक महिला के समान अधिकार है और उसकी भी एफआईआर 376 में दर्ज की जाए. पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए. इस मामले के सामने आने के बाद चर्चाओं का माहौल गरम हो गया. वहीं अब इस मामले में सरकार को जवाब देना होगा.
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