उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तैनात आरपीएफ (RPF) के डीआईजी संतोष कुमार दुबे (DIG Santosh Kumar Dubey) की अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है।
12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
दरअसल, कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाी पर रोक को बरकरार रखा था। इस बीच उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई।
इसके बाद संतोष कुमार की तरफ से हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर उक्त आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगते हुए अगली सुनवाई 12 फरवरी को निर्धारित की है।
आय से अधिक संपत्ति का मामला
जानकारी के अनुसार, संतोष कुमार दुबे पहले झारखंड के चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित थे। उस दौरान उनके खिलाफ 1.48 करोड़ रुपए आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था। सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले में 10 जुलाई 2013 को मामला दर्ज किया था।
इसके बाद आरपीएफ ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया। सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष कुमार दुबे और उनकी झारखंड में एडीजीपी के पद पर तैनात आईपीएस पत्नी प्रिया दुबे समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।
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