महोबा: भ्रष्टाचार के आरोपी निलंबित IPS ने कोर्ट में दी जमानत की अर्जी, जल्द होगी सुनवाई

जहां एक तरफ क्रशर व्यापारी की मौत के मामले में फंसे महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं तो वहीं निलंबित आईपीएस खुद को बचाने की कोई राह नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल, पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार ने अग्रिम जमानत के लिए बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दी है। इस अर्जी के बाद आगामी दस से पंद्रह दिन में मामले पर सुनवाई हो सकती है।


पहले भी दे चुके हैं अर्जी

जानकारी के मुताबिक, महोबा में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत व भ्रष्टाचार के मामले में फंसे तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार ने गिरफ्तारी से बचने की एक बार फिर कोशिश की है। पूर्व एसपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए गुरुवार को अर्जी दी है। माना जा रहा है कि 8-10 दिनों में इस पर सुनवाई हो सकती है। एसपी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सीओ कुलपहाड़ को मामले की फाइल और सुनवाई की तारीख का पता लगाने के लिए हाईकोर्ट भेजा है।


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गौरतलब है कि इससे पहले भी मणिलाल पाटीदार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्घार्थ वर्मा की बेंच ने सुनवाई के बाद मणिलाल पाटीदार की याचिका को खारिज करते हुए हुए ये आदेश दिया। कोर्ट ने निलंबित एसपी को मामले की विवेचना में सहयोग करने को कहा था।


ये है मामला

महोबा के कबरई निवासी क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी आठ सितंबर को गोली लगने से घायल हो गए थे। 13 सितंबर को उनकी कानपुर के रीजेंसी अस्पताल में मौत हो गई थी। इंद्रकांत ने सात सितंबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार व कबरई थाना प्रभारी देवेंद्र समेत चार अन्य लोगों पर भ्रष्टाचार और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसमें एसपी और थाना प्रभारी समेत पांच लोगों को नामजद करते हुए कई अज्ञात लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले में आरोपी सुरेश व ब्रह्मदत्त जेल में बंद हैं और अन्य एसपी समेत कई आरोपी फरार चल रहे हैं।


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