लखनऊ: रिटायर DIG की पत्नी ने रची थी BJP नेत्री की हत्या की साजिश, सुरक्षा में तैनात सिपाही को दी थी सुपारी, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

 

यूपी के सियासी वर्चस्व को लेकर जून 2004 में भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या और हत्या की साजिश रचने के मामले में भाजपा की पूर्व पार्षद अलका मिश्रा, सिपाही राजकुमार राय, रोहित सिंह और आलोक दुबे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अलका मिश्रा DIG पीके मिश्रा की पत्नी है। कोर्ट से दोषी करार होने के बाद वो पिछले 2 साल से फरार चल रही थीं। रविवार देर शाम लखनऊ पुलिस ने अलका मिश्रा को गाजीपुर से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद से कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई।

ये है मामला

जानकारी के मुताबिक, सर्वोदय नगर में सात जून 2004 को गुडंबा के कल्याणपुर निवासी भाजपा नेता मालती शर्मा की हत्या कर दी गई थी। वह एक रात पहले से संदिग्ध हालात में लापता हुई थीं। सात जून को उनका शव सर्वोदयनगर में मिला। मालती मूलरूप से जौनपुर की रहने वाली थीं। हत्या की सूचना मिलने पर तत्कालीन एसपी ट्रांसगोमती राजू बाबू सिंह और सीओ क्राइम राजेश्वर सिंह ने सिपाही राजकुमार राय व अलका के करीबी रोहित यादव को गिरफ्तार कर इस हत्याकांड का खुलासा किया था।

राजकुमार व रोहित के बयान के बाद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि मालती की हत्या की साजिश रिटायर्ड डीआईजी पीके मिश्रा की पत्नी व तत्कालीन विकासनगर की पार्षद अलका मिश्रा ने रची थी। दोनों ही भाजपा की नेता थीं। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था। विवेचना में पता चला कि हत्या में रोहित सिंह, राजकुमार, आलोक दुबे और भाजपा नेत्री अलका मिश्रा शामिल थे। वजह अलका मिश्रा और मालती के बीच सियासी रंजिश थी। इसके बाद इन तीनों के नाम FIR में बढ़ा दिए गए थे।

सिपाही को दी गई थी सुपारी

राजकुमार को जब पुलिस ने अरेस्ट किया, तो उसने बयान दिया कि अलका ने मालती शर्मा की हत्या की सुपारी दी थी। कहा था कि मालती के मरने के बाद वो राजकुमार के रास्ते के कांटे को भी हटवा देगी। राजकुमार के उसी के गांव के बच्चा लाल पांडेय से दुश्मनी थी। राजकुमार मालती के घर गया था। उसने गाड़ी मालती के घर पर ही छोड़ दी। मालती के बेटे की बाइक से वो उन्हें लेकर निकला था। रास्ते में उसने मालती को गोली मार दी। उसी रात बाइक से दिल्ली भाग गया था। पुलिस ने दिल्ली से ही उसको गिरफ्तार किया था।

मालती शर्मा की हत्या मामले में कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाते हुए सिपाही राजकुमार राय को आजीवन कारावास, मालती शर्मा का अपहरण करने के आरोप में 10 साल और इस घटना की साजिश रचने में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही आर्म्स एक्ट के आरोप में भी चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस अभियुक्त पर सबसे अधिक 35 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

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