पिछले दिनों लगातार कई फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के मामले सामने आने के बाद सरकार ने इसके रोकथाम के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की बात कही थी. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था की ‘‘हम जल्द एक कानून लाने जा रहे हैं जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ अभी यह होता है कि दुर्घटना करने वाला कसूरवार व्यक्ति मौके से भाग जाता है और डुप्लीकेट लाइसेंस हासिल कर लेता है. और इस कदम के बाद इसपर रोक लगेगी. गौरतलब है की सरकार बीते कुछ दिनों से सड़क सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है, ऐसे में सरकार हर संभव प्रयास कर रही जिसे सड़क सुरक्षित रह सके.
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अगर आपकी उम्र 18 से अधिक है और आपने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो यह खबर पढ़कर आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. सरकार के इस कदम से RTO ऑफिस के चक्कर नहीं काटने से आपको राहत मिल जाएगी. अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा. लर्निंग के लिए फीस 200 रुपये है. उम्र सीमा कम से कम 18 साल है.
ऐसे करें लर्नर ऑनलाइन आवेदन
1. सबसे पहले आपको राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/sarathiservice10/stateSelection.do पार जाकर अपना स्टेट चुने. इसके बाद आपको फार्म खोलने का ऑप्शन मिलेगा. फॉर्म भरने के बाद एक नंबर जेनरेट होगा जिसे सेव कर लें. यहां आपको उम्र प्रमाण पत्र, एड्रैस प्रूफ, आईडी प्रूफ अटैच करना होता है.
2.इस प्रक्रिया के बाद अपना फोटो और डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा. फिर टेस्ट के लिए स्लॉट बुक कराना होगा. स्लॉट का चुनाव करने के दौरान फीस भरना होगा. इसके बाद रजिस्टर्ड नंबर पर एक मैसेज आएगा, जिसे सेव करना है.
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3. फीस पेमेंट के बाद स्लॉट के हिसाब से RTO ऑफिस जाकर टेस्ट देना होगा. टेस्ट में पास हो जाने पर 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन मिल जाएगी. इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है. 6 महीने के दौरान आपको परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा. लर्निंग लाइसेंस मिलने के 1 महीने के बाद से लेकर 6 महीने के बीच आपको दोबारा ऑनलाइन अप्लाई करके टेस्ट देना होता है. दूसरी बार टेस्ट पास करने पर परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है.
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