फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड एक अनिवार्य डाक्युमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है. लेकिन, कई बार लोगों के पैन कार्ड की डिटेल्स गलत छपी होती हैं. इसमें नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि गलत छपी हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसे सही करा लें. सही नहीं कराने की स्थिति में आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद यह जानकारी न हो कि पैन कार्ड या आईटीआर फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है. पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे अपडेट किया जा सकता है.
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ये हैं कुछ आसान स्टेप्स
1- दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.
2- इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.
3- अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है.
4- इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.
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