उत्तर प्रदेश के शामली जिले में जीआरपी के जवानों द्वारा एक न्यूज चैनल के पत्रकार की पिटाई के मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। यही नहीं, आयोग ने डीजीपी ओपी सिंह को नोटिस भेजकर मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह पूछा गया है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। डीजीपी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने की बात कही गई है।
आयोग ने पाया- हुआ पत्रकार के अधिकारों का हनन
मानवाधिकार आयोग ने पाया है कि अगर मीडिया में छपी खबरे सही हैं तो पीड़ित पत्रकार के अधिकारों का हनन हुआ है। आयोग का कहना है कि पुलिस का यह व्यवहार पब्लिक सर्वेंट्स को शोभा नहीं देता है और यह बेहद ही अपमानजनक है। आयोग का मानना है कि अगर पुलिसकर्मियों के खिलाफ दोष सिद्ध होता है तो कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
Also Read: इटावा: सपाई टोपी लगाकर DM के पास पहुंचा सिपाही, बोला- ‘योगी सरकार और मुझे दोनों को बर्खास्त करो’
जानकारी के मुताबिक, शामली जिले में मालगाड़ी डिरेल होने की सूचना मिली थी। ऐसे में एक न्यूज चैनल के पत्रकार अमित कुमार ने तत्काल मौके पर पहुंच कर हादसे की कवरेज शुरू कर दी। उसी दौरान वहां एसओ राकेश कुमार भी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंच गए और खबर की कवरेज का विरोध करने लगे। पत्रकार का आरोप है कि पुलिसवालों ने उनसे कैमरा छीनने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उनका कैमरा नीचे गिर गया था।
Also Read: शामली: ट्रेन हादसे को कवर करने गए पत्रकार की पिटाई, हवालात ले जाकर मुंह में पेशाब की
पत्रकार के मुंह में पेशाब करने का आरोप
पीड़ित पत्रकार अमित कुमार के मुताबिक, जैसे ही वह कैमरा उठाने के लिए झुके तो सादी वर्दी में एक पुलिसवाले ने उन्हें गालियां देते हुए पीटना शुरू दिया। पत्रकार का आरोप है कि थाना प्रभारी व उसके सहयोगियों ने हवालात में उसके मुंह में पेशाब भी किया।
ये सब कुछ शामली में जीआरपी के एसएचओ राकेश कुमार की मौजूदगी में हो रहा था। खुद एसएचओ अमित शर्मा का कॉलर पकडे हुए हैं। अमित शर्मा का आरोप है कि उसी दौरान जीआरपी पुलिस के एसएचओ के इशारे पर उन्हें बुरी तरह मारा गया। उन्हें थाने लाकर जेल में बंद कर दिया गया, उनके कपड़े उतारकर पीटा गया। फिलहाल इस मामले में आरोपी एसएचओ और एक पुलिस कॉन्स्टेबल पर केस दर्ज कर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )