सीतापुर कांग्रेस सांसद राकेश राठौर 48 दिन बाद जेल से रिहा, रेप केस के आरोप में थे गिरफ्तार

दुष्कर्म के आरोप में बंद सीतापुर सांसद राकेश राठौर (Rakesh Rathore) जिला कारागार से रिहा हो गए। यह रिहाई मंगलवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर होने के बाद संभव हो पाई। सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी से जिला कारागार में बंद थे। मंगलवार को उनके जमानत मामले में बहस हुई और सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर दी। इसके बाद जेल तक रिहाई का परवाना भेजा गया, और जेल मैनुअल के अनुसार उन्हें बुधवार सुबह रिहा किया गया।

17 जनवरी को दर्ज हुआ था दुष्कर्म का केस

सांसद राकेश राठौर पर शहर कोतवाली में 17 जनवरी को दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। मामला दर्ज होने के बाद राकेश राठौर पुलिस के हाथ नहीं आए थे, और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच को लगाया। सांसद के रिश्तेदारों और अन्य सहयोगियों के फोन नंबर भी सर्विलांस पर रखे गए थे। इस दौरान सांसद के प्रतिनिधि वसी उल्लाह और एक अन्य व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

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30 जनवरी को गिरफ्तारी

काफी समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहने के बाद सांसद राकेश राठौर 30 जनवरी को अपने आवास पर पहुंचे, जहां शहर कोतवाली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से लगातार उनकी जमानत का प्रयास जारी रहा, और अब उनकी जमानत मंजूरी के बाद रिहाई हो गई।

कांग्रेस सांसद का बयान

जेल से बाहर आने के बाद कांग्रेस सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, “अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं. यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय था. जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा. मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था. मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है.”

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क्या है पूरा मामला?

15 जनवरी को एक महिला नेता ने सांसद राकेश राठौर पर यौन शोषण और बलात्कार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। महिला का दावा था कि सांसद ने उसे राजनीतिक करियर बनाने और शादी का झांसा देकर चार साल तक शारीरिक शोषण किया। जब उसने शादी करने की बात की, तो सांसद ने उसे जान से मारने की धमकी दी। 17 जनवरी को मेडिकल परीक्षण के बाद पुलिस ने सांसद के खिलाफ रेप और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। इसके बाद पीड़िता का बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिया गया था।

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