लखीमपुर खीरी हिंसा मामले (Lakhimpur Kheri Violence Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Accused Ashish Mishra) को जमानत दी है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni Son) के बेटे हैं। बीती 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के मामले में वह मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में चार किसानों सहित कुल आठ लोगों की मौत हुई थी। बताया जा रहा है कि बेल बांड भरने के बाद आशीष मिश्रा को कल जेल से रिहा किया जा सकता है।
एसआईटी ने जांच में बनाया था मुख्य आरोपी
इस मामले की जांच में एसआईटी ने आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया था। 5 हजार पन्नों की अपनी चार्जशीट में एसआईटी ने बताया था कि आशीष मिश्रा घटनास्थल पर मौजूद था।एसआईटी की जांच में लखीमपुर खीरी हिंसा में आशीष मिश्रा के असलहों से फायरिंग की पुष्टि हुई थी। बताया गया कि आशीष मिश्रा की रिवाल्वर और राइफल से भी फायरिंग हुई थी।
एसआईटी ने अपनी चार्जशीट में आशीष मिश्रा के साथ अंकित दास के लाइसेंसी असलहे से भी फायरिंग की बात कही थी। दूसरी तरफ आशीष मिश्रा का दावा है कि पिछले एक साल से उनके असलहों से कोई फायरिंग नहीं की गई लेकिन पुलिस ने बैलेस्टिक रिपोर्ट के आधार पर फायरिंग की पुष्टि की थी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि पूरा मामला 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़ा है। यहां किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान एक गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इसमें चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी।
आरोप है कि भड़की हिंसा के दौरान किसानों ने एक ड्राइवर समेत चार लोगों को पीट-पीटकर मार डाला था। इसमें एक पत्रकार भी मारा गया था। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र समेत 15 लोगों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया था।
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