भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निर्देश पर रामपुर विधानसभा सीट (Rampur Assembly Seat) पर होने जा रहे उपचुनाव (By Election) पर रोक लगा दी है। आयोग ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। 10 नवंबर को उप चुनावी की अधिसूचना जारी होनी थी।
दरअसल, रामपुर से पूर्व सपा विधायक आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट से तीन साल की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने उनकी सीट रिक्त घोषित की थी। इसके बाद रामपुर विधानसभा क्षेत्र रिक्त घोषित होने के बाद निर्वाचन आयोग ने उस पर उप चुनाव की घोषणा की। 10 नवंबर को उप चुनाव की अधिसूचना जारी कर 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाना प्रस्तावित था।
रामपुर में उप चुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना प्रस्तावित थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने बताया कि मोहम्मद आजम खान बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उप चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाने के आदेश दिए है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है।
वहीं, मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र और खतौली विधानसभा क्षेत्र में उप चुनाव के लिए अधिसूचना 10 नवंबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। 10 से 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकेंगे। 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी।
बता दें कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट रिक्त हुई हैं। वहीं, मुजफ्फरनगर के खतौली से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी को 2 वर्ष की सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई, जिसपर अब उप चुनाव होना है।
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