UP: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली सरकार ने एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। शासनादेश के मुताबिक, अब ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह बदलाव 16 मार्च को जारी किए गए आदेश के माध्यम से लागू किया गया, जिससे करीब ढाई लाख कर्मचारियों को सीधे लाभ मिलेगा।
शासनादेश
शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत हो, तो ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये ही होगी। यह निर्णय वेतन समिति उत्तर प्रदेश 2016 की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इसके तहत पेंशन और उपादान से जुड़े नियमों में संशोधन किया गया है, जो अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
वित्त विभाग की सहमति
पूर्व में 7 मई 2017 के आदेश के अनुसार, 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्ति या मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये निर्धारित थी। अब वित्त विभाग की 23 दिसंबर 2016 और 2 जुलाई 2024 की प्रावधानों के अनुरूप सम्यक विचार के बाद यह सीमा 25 लाख रुपये कर दी गई है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद आदेश जारी किया गया, जिससे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा।


















































