सामान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने के बाद, लिवइन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी। यदि कोई जोड़ा पहले से लिवइन रिलेशनशिप में है, तो उन्हें यूसीसी के लागू होने के एक महीने के भीतर अपना पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही, जो नए जोड़े लिवइन में रहने की योजना बना रहे हैं, उन्हें भी एक महीने के अंदर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।
यूसीसी के तहत लिवइन रिलेशनशिप में रहने वाले युवा जोड़ों के लिए खास provisions किए गए हैं। यदि किसी जोड़े को बिना शादी के साथ रहने के लिए घर नहीं मिल रहा, तो वे यूसीसी पोर्टल पर पंजीकरण करके प्रोविजिनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह सर्टिफिकेट 30 दिन के लिए वैध होगा, जिसे 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। इस सर्टिफिकेट के आधार पर जोड़े आसानी से किराए का घर ले सकते हैं, और मकान मालिक उनका लिवइन रिलेशन स्वीकार करने से इंकार नहीं कर सकते।
यूसीसी नियमावली समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह के अनुसार, यदि जोड़े के पास पहले से साझा आवास है, तो उनका पंजीकरण संक्षिप्त जांच के बाद तुरंत हो जाएगा। यदि आवास नहीं है, तो वे प्रोविजिनल सर्टिफिकेट के जरिए 45 दिन के भीतर पूर्ण पंजीकरण करवा सकते हैं।
यूसीसी( UCC )के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:
– लिवइन रिलेशनशिप समाप्त करने के लिए जोड़े ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि एक साथी आवेदन करता है, तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी से पुष्टि लेकर इसे स्वीकार करेगा।
– यदि किसी जोड़े के यहां बच्चे का जन्म होता है, तो रजिस्ट्रार को 30 दिन के भीतर सूचना देना अनिवार्य होगा।
– लिवइन रिलेशनशिप में प्रवेश और निकासी के लिए शुल्क लिया जाएगा।
सजा का प्रावधान:
– यदि कोई जोड़ा एक महीने के अंदर पंजीकरण नहीं कराता, तो उसे तीन महीने तक की जेल, 10 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
– यदि पंजीकरण में गलत जानकारी दी जाती है या किसी प्रकार की धोखाधड़ी की जाती है, तो तीन महीने की सजा, 25 हजार रुपये जुर्माना, या दोनों सजा हो सकती है।
– अगर कोई लिवइन रिलेशनशिप में है और पंजीकरण नहीं करवाता, तो रजिस्ट्रार की ओर से नोटिस दिया जाएगा। अगर फिर भी पंजीकरण नहीं होता, तो छह महीने तक की सजा या 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है।
इस तरह, यूसीसी के तहत लिवइन रिलेशनशिप को कानूनी दर्जा मिलकर इन जोड़ों को एक स्थिर और सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिलेगा।
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