69000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा- चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती (69000 shikshak bharti) मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के नौ जून के आदेश के क्रम में भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने विपक्षी अभ्यर्थियों को नोटिस भी जारी कर कहा कि स्पेशल अपील पर अपना-अपना जवाब दाखिल करें।


हाई कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार भर्ती को जारी रख सकती है। प्रदेश सरकार की विशेष अपील पर कोर्ट ने ये आदेश सुनाया। कोर्ट ने सरकार को भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के 21 मई व 9 जून के आदेश के क्रम में करने का निर्देश देते हुये कहा कि वह स्वतंत्र है।


हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार की तीन स्पेशल अपील पर आज आदेश सुनाते हुए एकल पीठ के 3 जून के आदेश को स्टे कर दिया। अब साफ हो गया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश से करीब 37 हज़ार पदों पर लगी रोक के इतर शेष बचें पदों पर भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाने को स्वतंत्र है।


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जस्टिस पी के जायसवाल और डी के सिंह की डबल बेंच ने शुक्रवार को 69 हजार सहायक शिक्षकों (69000 shikshak bharti) के मामले में सिंगल बेंच के 3 जून के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि कहा कि राज्य सरकार 21 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए चयन प्रक्रिया जारी रखने के लिए स्वतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने 37000 पद रोक रखे हैं। उतने पद छोड़कर शेष पर सरकार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ने को स्वतंत्र है।


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