नई दिल्ली/लखनऊ : 1 अप्रैल 2026 से नया वित्त वर्ष शुरू होते ही पैन कार्ड से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गया है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड में कार्ड होल्डर का नाम एकदम समान होना अनिवार्य है। यदि नाम में स्पेलिंग, शॉर्ट फॉर्म या किसी भी प्रकार का अंतर पाया गया तो पैन कार्ड इनएक्टिव (निष्क्रिय) हो जाएगा।
यह नियम उन लाखों लोगों के लिए चिंता का विषय है जिनके पैन और आधार में नाम थोड़ा भी अलग है। सरकार का कहना है कि यह बदलाव फर्जी पैन कार्ड और टैक्स चोरी को रोकने के लिए किया गया है।
अगर पैन और आधार में नाम अलग है तो क्या करें?
1. पैन कार्ड में नाम कैसे बदलें?
– NSDL (nsdl.co.in) या UTIITSL (utiitsl.com) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
– अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
– “Changes/Correction in PAN” ऑप्शन पर क्लिक करें।
– पैन नंबर, नाम, जन्मतिथि और ईमेल जैसी बेसिक डिटेल्स भरें।
– 15 अंकों का टोकन नंबर मिलेगा।
– “Name Correction” का विकल्प चुनें।
– जरूरी दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट, वोटर आईडी आदि) स्कैन करके अपलोड करें।
– फीस जमा करके आवेदन सबमिट करें।
2. आधार कार्ड में नाम कैसे बदलें?
– आधार ऐप (mAadhaar) या UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएं।
– “Update Demographics” या “Name Update” विकल्प चुनें।
– आधार नंबर, कैप्चा भरकर OTP से लॉगिन करें।
– नया नाम दर्ज करें और समर्थन दस्तावेज अपलोड करें।
– ऑनलाइन या आधार केंद्र जाकर प्रक्रिया पूरी करें।
महत्वपूर्ण सलाह
– नाम सुधारने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें, क्योंकि पैन इनएक्टिव होने पर टैक्स रिटर्न भरना, बैंक काम, प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री आदि में दिक्कत हो सकती है।
– नाम बदलने के बाद दोनों दस्तावेजों को अपडेट करवाना जरूरी है।
सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है। यदि आपके पैन और आधार में नाम में कोई अंतर है तो तुरंत सुधार करवाएं।
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