UP: 2005 के चर्चित फायरिंग केस में आया बड़ा फैसला, चार आरोपियों को 10 साल का कठोर कारावास

UP: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में करीब दो दशक पुराने हत्या के प्रयास के चर्चित मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला घटना के लगभग 21 वर्ष बाद आया है।

पुरानी रंजिश बनी हमले की वजह

यह मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के चौखंडिया गांव से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक 13 सितंबर 2005 को पुरानी दुश्मनी के चलते पुत्तन, राधे, गोविंद और सियाराम ने बुड़ई राम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। विवाद के दौरान अवैध हथियार से फायरिंग भी की गई, जिसमें दो अन्य लोग गोली लगने से घायल हो गए थे।

पुलिस जांच के बाद दाखिल हुआ आरोप पत्र

घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। विवेचना पूरी होने के बाद वर्ष 2006 में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई लगातार चलती रही।

लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाया फैसला

मामले में दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सत्र न्यायाधीश राकेश सिंह ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा, जिसके आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय सुनाया गया।

जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त सजा

अदालत ने सभी दोषियों को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

(देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं.