UP में ‘ऑपरेशन अतीक’ जारी, आर्म्स लाइसेंस निरस्त, 2 और संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी

बाहुबली सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें लगाते बढ़ती जा रही है। जिसके अन्तर्गत अब प्रयागराज डीएम ने अतीक का शस्त्र लाइसेंस (Arms license) निरस्त कर दिया है। इस मामले में लोक अभियोजन की राय और पुलिस की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ डीएम आगे कई अन्य अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी में है।


डीएम ने दिए आदेश

जानकारी के मुताबिक, प्रयागराज डीएम ने ओर से जारी आदेश में बताया कि लाइसेंस नंबर 607 पर डीबीबीएल बंदूक रजिस्टर्ड है। जो अतीक अहमद के नाम से है। इस संबंध में पुलिस की ओर से रिपोर्ट भेजकर बताया गया था कि अतीक खुल्दाबाद थाने का हिस्ट्रीशीटर है और उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं।


रिपोर्ट के बाद कैंसिल हुआ लाइसेंस

ऐसे में आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति की गई थी। डीएम ने रिपोर्ट के संबंध में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों व लोक अभियोजक की राय  के बाद लाइसेंस निरस्त कर दिया। साथ ही धूमनगंज पुलिस को आदेशित किया है कि लाइसेंस, शस्त्र व कारतूस कब्जे में लेकर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। 


शनिवार DM ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के नाम से फूलपुर तहसील के झूंसी थाना क्षेत्र में दो संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक दोनों प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में है। अतीक पर दबंगई और सियासी रसूख के बल पर अवैध तरीके से दोनों संपत्तियां अर्जित करने का आरोप है। इसलिए गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी और 11 नवंबर से पहले दोनों संपत्तियों को कुर्क करके जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजनी होगी।


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