चार्जशीट में खुलासा, केजरीवाल और सिसोदिया ने रची थी चीफ सेक्रेटरी को पीटने की साजिश

दिल्ली: मुख्यमंत्री आवास पर 19 फरवरी को हुई मुख्य सचिव अंशु प्रकाश मामले को लेकर दायर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस पूरे आपराधिक षड्यंत्र का मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है.

 

अंग्रेजी अखबार हिन्दुस्तान टाइम्स के मुताबिक, दिल्ली कोर्ट में 13 अगस्त को चार्जशीट फाइल की गई थी. इसमें अंशु प्रकाश पर दबाव बनाने के लिए उन्हें ‘छल कपट’ और ‘आपराधिक नीयत’ के मकसद से बैठक में ‘दबाव’ बनाने के लिए बुलाया गया था.

 

25 अक्टूबर को कोर्ट तय कर सकता है आरोप

मंगलवार को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने केजरीवाल, सिसोदिया और 11 अन्य आम आदमी पार्टी विधायकों को 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. कोर्ट उस दिन आरोप तय कर सकता है. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने उस पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है.

 

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सबसे सख्त है 506(2) धारा

मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री समेत 13 आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ 1300 पन्ने के इस दस्तावेज में आपराधिक साजिश, सरकारी नौकरशाह को चोट पहुंचाने, मारपीट से मौत या गंभीर चोट पहुंचने और अन्य धारों के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इनमें सबसे कड़ी धारा 506(2) लगाई गई है। इसमें अधिकतम सात साल तक की सज़ा का प्रावधान है.

 

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अंशु प्रकाश के ‘सर’ और ‘कनपटी’ पर मारा

चार्जशीट में पुलिस ने ‘आप’ विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जरवाल को अंशु प्रकाश को गाली देने और उन्हें थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोप लगाया कि शीर्ष नौकरशाह को पहले सोफा पर बैठाया गया और उसके बाद 2 विधायकों ने उनके सर और कनपटी पर चोट किया. पुलिस ने आगे कहा कि इस हमले के बाद अंशु प्रकाश का चश्मा जमीन पर गिर पड़ा और वह ‘हैरान’ रह गए.

 

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