पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से सस्पेंड नेता और प्रवक्ता नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज कड़ी फटकार लगाई। सर्वोच्च अदालत ने नूपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगने को कहा है।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी के लिए विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की शर्मा की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उदयपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए उनका बयान ही जिम्मेदार है, जहां एक दर्जी की हत्या कर दी गई। नूपुर शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी।
निलंबित भाजपा नेता नूपुर शर्मा ने अपनी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज़ सभी प्राथमिकी को जांच के लिए दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शर्मा का कहना है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि आपके बयान से देश की बदनामी हुई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की याचिका खारिज कर दी।
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