गोण्डा में नाबालिग से हैवानियत, बहला-फुसलाकर भगाने और दुराचार का आरोपी गिरफ्तार

गोण्डा: कोतवाली नगर पुलिस ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और दुराचार के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को मुखबिर की सूचना पर कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज सेमरा के आगे सड़क से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर को पीड़िता की मां ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर बताया था कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री की पड़ोसी गांव खैरा बगिया निवासी साजिद खान से मोबाइल फोन पर बातचीत होती थी। परिजनों को इसकी जानकारी होने पर किशोरी को समझाया गया था और साजिद के परिजनों से भी शिकायत की गई थी।

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आरोप है कि 29 सितंबर की शाम करीब सात बजे साजिद खान किशोरी को बहला-फुसलाकर शादी करने की नीयत से अपने साथ ले गया। काफी तलाश के बाद भी किशोरी का पता नहीं चलने पर परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

पुलिस टीम आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में वांछित साजिद खान कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज सेमरा के आगे सड़क पर खड़ा है और बाहर भागने की फिराक में है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान साजिद खान पुत्र फहीमुल्ला, निवासी बलवंतपुरवा, थाना कोतवाली नगर, गोण्डा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 0897/2026 में धारा 137(2), 64(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 के तहत मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल नागेंद्र कुमार यादव और कांस्टेबल जानेंद्र वर्मा शामिल रहे।

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