अवैध धर्मांतरण (Illegal Conversion) के मामले में गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद उमर गौतम (Mohammad Umar gautam) ने अपने खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में याचिका दायर की। इस याचिका में कहा गया कि उससे जुड़े मामले में मीडिया ट्रायल हो रहा है। उमर गौतम के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग की जा रही है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग करने का अधिकार है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विकास श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि मीडिया को रिपोर्टिंग का अधिकार है। उमर गौतम की याचिका में कहा गया कि उससे संबंधित किसी भी जानकारी को मीडिया में लीक न किया जाए। साथ ही अर्जी में अफसरों द्वारा लीक की गई गोपनीय जानकारी को मीडिया संस्थानों से हटाने के निर्देश की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
याचिका के खिलाफ सरकारी वकील एसएन तिलहरी ने कहा कि जांच एजेंसी मामले की जांच से संबंधित जानकारी मीडिया को लीक नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर कुछ दिशा-निर्देश दे रखे हैं, ऐसे में इस याचिका पर कोई आदेश देने की कोर्ट को आवश्यकता नहीं है। जानकारी के अनुसार, याचिका में 20 जुलाई को यूपी एटीएस द्वारा जारी विज्ञप्ति को भी वापस लेने की मांग की गई, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया।
गौरतलब है कि यूपी एटीएस ने हिंदुओं को बहला-फुसलाकर, लालच देकर और मानसिक दबाव बनाकर उनका धर्मांतरण कराने के आरोप में मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी को गिरफ्तार किया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया था कि उमर गौतम के गिरोह ने अबतक 1000 से ज्यादा हिंदुओं को धर्मांतरण कराया है।
उमर गौतम दिल्ली में वह इस्लामिक दावाह सेंटर के नाम से एक संस्था चलाता है, जहां धर्मांतरण कराने का काम किया जाता है। वहीं, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी पुत्र ताहिर अख्तर धर्मांतरण के इस आपराधिक षडयंत्र में सहयोगी है। इसके द्वारा धर्मांतरण प्रमाण पत्र और विवाह प्रमाण पत्र गैर कानूनी ढंग से तैयार किया जाता था।
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