बाराबंकी में त्योहारों को लेकर निषेधाज्ञा लागू, डीएम ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

बाराबंकी: आगामी त्योहारों, धार्मिक आयोजनों, मेलों, जुलूसों तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जिलाधिकारी/कलेक्टर ईशान प्रताप सिंह ने जनपद की संपूर्ण सीमा में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आदेश जारी करते हुए शांति, जनसुरक्षा और जनजीवन सामान्य बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

आदेश के अनुसार 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती, 11 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 19 अक्टूबर को महाष्टमी, 20 अक्टूबर को महानवमी/विजयदशमी, 26 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती तथा 8 नवंबर को दीपावली और 9 नवंबर को गोवर्धन पूजा के साथ देवा मेला आयोजित होना है। इस दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों द्वारा कार्यक्रम, जुलूस, प्रदर्शन, मार्च और पदयात्राएं प्रस्तावित हो सकती हैं।

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निषेधाज्ञा के तहत सार्वजनिक स्थानों अथवा गलियों में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि यह प्रतिबंध परंपरागत जुलूस, मेलों तथा सरकारी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। परंपरागत धार्मिक जुलूसों के लिए नए मार्ग अथवा नए स्थान का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।

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किसी की पूजा, नमाज या धार्मिक कृत्य में व्यवधान डालने तथा सार्वजनिक स्थान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर रोक रहेगी। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी अथवा अन्य घातक शस्त्र एवं विस्फोटक सामग्री लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। जुलूस या सार्वजनिक स्थान, हाट-बाजार एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सभा के लिए सक्षम स्तर से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विवाह एवं शवदाह यात्रा तथा पूर्व से प्रचलित परंपरागत जुलूस इससे मुक्त रहेंगे।

डीएम ने सोशल मीडिया पर धार्मिक, सामाजिक या व्यक्तिगत रूप से आपत्तिजनक, अश्लील संदेश, चित्र, वीडियो एवं ऑडियो प्रसारित करने पर भी रोक लगाई है। फूहड़, अश्लील अथवा जनसामान्य को भड़काने वाले गाने बजाने या गाने पर भी प्रतिबंध रहे।

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