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Amethi में 16 साल पुराने हत्याकांड में दो सगे भाइयों को उम्रकैद, 1.54 लाख का जुर्माना

Amethi: जमीन पर कब्जे के विवाद में 16 साल पहले अयोध्या बख्स सिंह की गोली मारकर हत्या करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुल्तानपुर सुनील कुमार की अदालत ने दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर कुल 1.54 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें से एक लाख रुपये पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया गया है।

जानिए क्या है पूरा मामला?

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मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र के नोहरेपुर-रघुनाथपुर गांव का है। गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई 2010 को घटना की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि गांव के गिरीश कुमार पांडेय और उनके घर के लोग आबादी की जमीन की जुताई कर उसे अपने खेत में मिला रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद हो गया। आरोप है कि गिरीश ने अपनी लाइसेंसी राइफल से जितेंद्र के पिता अयोध्या बख्स सिंह को गोली मार दी। गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बीच-बचाव करने पहुंचे रवींद्र सिंह पर भी राइफल की बट से हमला किया गया था। मामले में गिरीश कुमार पांडेय, उनके भाई सतीश और विनीत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी विनीत की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी डीजीसी क्रिमिनल पवन कुमार दूबे ने आठ गवाहों को अदालत में परीक्षित कराया। बुधवार को अदालत ने गिरीश और सतीश को हत्या सहित अन्य अपराधों में दोषी ठहराया था। शुक्रवार को दोनों को जेल से अदालत में तलब किया गया, जहां सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों को जेल भेजने का आदेश दिया।

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क्रॉस केस में दो भाई दोषमुक्त

मामले में गिरीश कुमार पांडेय की ओर से जितेंद्र सिंह और रवींद्र सिंह के खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य आरोपों में क्रॉस केस दर्ज कराया गया था। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। अयोध्या बख्स सिंह के पुत्र रवींद्र सिंह उर्फ मान सिंह ने अदालत के फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि उनके पिता के हत्यारों को सजा मिली है। अदालत ने न्याय किया है और वह फैसले से संतुष्ट हैं।

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