नाबालिग बहन ने ठुकराया भाईजान का प्यार, जहीर सैय्यद ने किये चाकू से ताबड़तोड़ वार

महाराष्ट्र से एक मुस्लिम भाई-बहन के प्रेम का मामला सामने आया है. जहां युवक अपनी ही नाबालिग बहन से एकतरफा मोहब्बत करता था. लेकिन, नाबालिग बहन ने अपने भाईजान की मोहब्बत को ठुकरा दिया. जिसका खामियाज़ा उस नाबालिग बहन को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. जिसके बाद ठाणे जिले की एक अदालत ने युवक को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. जिला न्यायाधीश एस पी गोंधालेकर ने बुधवार को जहीर सैय्यद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 452 (नुकसान पहुंचाने और हमले के मकसद से घर में जबरन घुसना) के तहत दोषी ठहराया और उस पर 6,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.


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शादी करने का बना रहा था दबाव, फिर कर दी हत्या

लड़की के घरवालों के अनुसार 28 वर्षीय जहीर सैय्यद अपनी 14 वर्षीय बहन से एकतरफा प्यार करता था और लगातार उससे शादी करने का दबाव बना रहा था. हालांकि, लड़की और उसके परिवार के सदस्यों ने यह तर्क देकर उसका विरोध किया कि अभी वह नाबालिग है. लड़की के घरवालों ने कहा कि वह अपने 2 दोस्तों के साथ मुंब्रा शहर में लड़की के घर गया और उससे शादी करने की बात करने लगा. जब लड़की ने दोबारा से सैय्यद के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो उसने चाकू से उस पर 10 बार ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिससे उस लड़की की मौके पर ही मौत हो गई. उसके दोनों दोस्त मौके से भाग गए और जब लड़की के पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो सैय्यद ने उन पर भी हमला कर दिया. जिससे वह घायल हो गए.


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आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तार

मुंबई पुलिस ने आरोपी जहीर सैय्यद को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. अदालत में लड़की के घरवालों की तरफ से लड़की के पिता सहित 13 गवाहों को प्रस्तुत किया गया. न्यायाधीश ने सजा सुनाते हुए कहा कि आरोपी सैय्यद के खिलाफ लगे सभी आरोपों को लड़की के घरवालों ने साबित कर दिया है. इसके बाद अदालत ने जहीर सैय्यद के दोनों दोस्तों को संदेह का लाभ देते हुये बरी कर दिया गया.


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