मारपीट मामले में विधायक सहीराम पहलवान दोषी साबित

 

 

 

दिल्ली की एक अदालत ने तुगलकाबाद से आप विधायक सहीराम पहलवान को 2016 में एक युवक से मारपीट का दोषी ठहराया। अडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शिकायतकर्ता योगेंद्र बिधूड़ी की गवाही पर भरोसा जताया। अदालत ने कहा कि आप विधायक और उनके दो सहयोगियों सुभाष और ललित के खिलाफ बिना किसी संदेह के मामला साबित हुआ है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता पर धारदार हथियार से हमला हुआ जिसमें वह मामूली रूप से घायल हो गया।

 

अदालत ने तीनों को आईपीसी की धारा-324 (धारदार हथियार से जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 341 (गलत तरीके से रोककर रखना) और धारा 34 (समान मंशा) के तहत दोषी करार दिया और सजा पर दलीलें सुनने के लिए 7 अगस्त की तारीख तय कर दी।

 

दोषियों को अधिकतम तीन साल तक की जेल हो सकती है। दोषियों ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत ठहराते हुए मामले में फंसाए जाने का दावा किया था। उनका कहना था कि उन्होंने शिकायतकर्ता की पिटाई नहीं की थी और कथित घटना के वक्त वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। शिकायतकर्ता ने पुलिस को कहा था कि साल 2016 में तेहखंड में उसके घर के बाहर गली में पक्की सड़क बनाई जा रही थी। उसने आरोप लगाया कि विधायक ने 18 और 19 सितंबर की दरमियानी रात को सुपरवाइजर को धमकाते हुए सड़क बनाने का काम रोकने के लिए कहा।

 

शिकायतकर्ता का कहना है कि उसने जब विधायक से ऐसा करने की वजह जाननी चाही तो उन्होंने उसे धमकाते हुए बुरे नतीजे भुगतने की धमकी दी। उसने आरोप लगाया कि इसके बाद वह अपने एक रिश्तेदार के साथ दवाई लेने के लिए गया तो विधायक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कथित रूप से उसकी पिटाई कर दी।

 

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