UP: इटावा में आर्म्स एक्ट और अश्लील कृत्य के दो मामलों में दोषियों को सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया

इटावा: कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए दो अलग-अलग आपराधिक मामलों में आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आर्म्स एक्ट और अश्लील कृत्य से जुड़े मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई और आर्थिक दंड भी लगाया।

पहला मामला वर्ष 2004 में थाना बसरेहर में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे से जुड़ा था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने प्रमोद कुमार निवासी नगला केवल, बसैंत, थाना किशनी, जनपद मैनपुरी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे कोर्ट उठने तक की सजा सुनाते हुए 2,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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दूसरा मामला वर्ष 2019 में शहर कोतवाली क्षेत्र में दर्ज अश्लील कृत्य के मुकदमे का था। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने अयूब निवासी सराय सेवा कली को दोषी माना। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे भी कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई तथा 400 रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया।

दोनों मामलों में अदालत ने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था भंग करने और समाज में अशांति फैलाने वाले कृत्यों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न्यायालय के इस फैसले को कानून के प्रति जवाबदेही और न्यायिक व्यवस्था की सख्ती का महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि पुराने मामलों में भी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर दोषियों को कानून के दायरे में लाया जा रहा है।

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