दिल्ली हाईकोर्ट : राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के गाड़ियों का भी होगा रजिस्ट्रेशन

 

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court)ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने एक रूलिंग में कहा है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जैसे उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों की गाड़ियों का भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस संबंध में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे हर व्यक्ति के इस्तेमाल में आने वाले वाहनों को अधिकारियों द्वारा प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा. उन्हें संबंधित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा.

कोर्ट ने इस मामले में कहा कि बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट का यह आदेश राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपराज्यपाल पर भी लागू होगा. वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट तौर पर दिखने भी चाहिए.