जेल में ही रहेगा दिल्ली दंगों का आरोपी उमर खालिद, कोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी

दिल्ली दंगा (Delhi Riots) मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद (Umar Khalid) को बड़ा झटका लगा है. दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उमर खालिद की जमानत याचिका (Umar Khalid Bail Plea) खारिज कर दी और कहा कि अभी आरोपी को जमानत देने का कोई आधार नहीं. इससे पहले फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों (Delhi riots 2020) के सिलसिले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और कई बार टाला भी था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत को बुधवार को आदेश सुनाना था, मगर उन्होंने इसे आज यानी गुरुवार के लिए सूचीबद्ध किया था.

पुलिस ने यूपीपीए के तहत उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि उमर खालिद कई वॉट्स एप ग्रुप का हिस्सा थे. जिनके जरिए हिंसा की साज़िश रची गई. उमर ने हिंसा के लोगों को भड़काया था. इतना ही नहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब दिल्ली आए थे, तब उमर ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए कहा था. ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो सके.

पुलिस ने कहा था कि हिंसा की साज़िश के लिए उमर खालिद ने आप पार्षद ताहिर हुसैन और इंडिया अगेंस्ट हेट से जुड़े खालिद सैफी के साथ मीटिंग भी की. कोर्ट में बहस के दौरान उमर खालिद की तरफ से सभी आरोपों को फ़र्ज़ी और मनगढ़ंत बताया गया था. उमर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि किसी मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाना अपराध नहीं है. उमर खालिद वॉट्स ग्रुप में थे. लेकिन वो उन ग्रुप में सक्रिय नहीं थे. ऐसे में क्या उनका चुप रहना उन्हें आरोपी साबित करता है. बता दें कि फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोग मारे गए थे. जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे.

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