23 नवंबर 1948 को विस्तृत चर्चा के बाद संविधान में अनुच्छेद 44 जोड़ा गया और सरकार को निर्देश दिया गया कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करें. संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अलग-अलग धर्म के लिए अलग-अलग कानूनों के बजाय सभी नागरिकों के लिए धर्म जाति भाषा क्षेत्र और लिंग निरपेक्ष एक ‘समान नागरिक संहिता’ लागू होना चाहिए.
अंग्रेजो द्वारा 1860 में बनाई गई भारतीय दंड संहिता, 1961 में बनाया गया पुलिस ऐक्ट, 1872 में बनाया गया एविडेंस एक्ट और 1908 में बनाया गया सिविल प्रोसीजर कोड सहित सैकड़ों अंग्रेजी कानून सभी भारतीय नागरिकों पर समान रूप से लागू हैं. पुर्तगालियों द्वारा 1867 में बनाया गया पुर्तगाल सिविल कोड गोवा के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू है लेकिन विस्तृत चर्चा के बाद बनाया गया आर्टिकल 44 लागू करने के लिए कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया. आजतक समान नागरिक संहिता का एक मसौदा भी नहीं बनाया गया. परिणाम स्वरूप बहुत कम लोगों को ही समान नागरिक संहिता से होने वाले लाभ के बारे में पता है.
समान नागरिक संहिता के एक नहीं बल्कि अनेक लाभ हैं
1 इससे देश और समाज को सैकड़ों जटिल कानूनों से मुक्ति मिलेगी.
2. वर्तमान समय में लागू ब्रिटिश कानूनों से सबके मन में हीनभावना पैदा होती है. इसलिए समान नागरिक संहिता से हम हीन भावना से मुक्त हो सकेंगे.
3. ‘एक पति-एक पत्नी’ की अवधारणा सभी भारतीयों पर लागू होगी और अपवाद का लाभ सभी भारतीयों को मिलेगा, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
4. न्यायालय के माध्यम से विवाह-विच्छेद करने का एक सामान्य नियम सबके लिए लागू होगा. विशेष परिस्थितियों में मौखिक तरीके से विवाह विच्छेद करने की अनुमति सभी नागरिकों को होगी, चाहे वह पुरुष हो या महिला, हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या इसाई.
5. पैतृक संपति में पुत्र-पुत्री तथा बेटा-बहू को समान अधिकार प्राप्त होगा और संपति को लेकर धर्म जाति क्षेत्र और लिंग आधारित विसंगत समाप्त होगी.
6. विवाह-विच्छेद की स्थिति में विवाहोपरांत अर्जित संपति में पति-पत्नी को समान अधिकार होगा.
7. वसीयत दान धर्मजत्व संरक्षकत्व बंटवारा गोद इत्यादि के संबंध में सभी भारतीयों पर समान कानून लागू होगा और धर्म जाति क्षेत्र तथा लिंग आधारित विसंगति समाप्त होगी.
8. राष्ट्रीय स्तर पर एक समग्र एवं एकीकृत कानून मिल सकेगा.
9. जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर अलग- अलग कानून होने से पैदा होने वाली अलगाववादी मानसिकता समाप्त होगी और एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकेंगे.
10. अलग- अलग धर्मों के लिए अलग- अलग कानून होने के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ता है. समान नागरिक संहिता होने से न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा.
11. मूलभूत धार्मिक अधिकार जैसे पूजा, नमाज, सजदा या प्रार्थना करने, व्रत या रोजा रखने तथा मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा का प्रबंधन करने या धार्मिक स्कूल खोलने, धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करने या विवाह या निकाह की कोई भी पद्धति अपनाने या मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार के लिए कोई भी तरीका अपनाने में किसी भी तरह का बाधा या हस्तक्षेप नहीं होगा.
- अनुच्छेद 44 पर बहस के दौरान बाबासाहब अंबेडकर ने कहा था- ”व्यवहारिक रूप से इस देश में एक सिविल संहिता है जिसके प्रावधान सर्वमान्य हैं और समान रूप से पूरे देश में लागू हैं. केवल विवाह और उत्तराधिकार का क्षेत्र है जहां समान कानून लागू नहीं है. यह बहुत छोटा सा क्षेत्र है जिस पर हम समान कानून नहीं बना सके हैं, इसलिए हमारी इच्छा है कि अनुच्छेद 35 को संविधान का भाग बनाकर सकारात्मक बदलाव लाया जाए. यह आवश्यक नहीं है कि उत्तराधिकार के कानून धर्म द्वारा संचालित हों. धर्म को इतना विस्तृत और व्यापक क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए कि वह संपूर्ण जीवन पर कब्जा कर ले और विधायिका को इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने से रोके…”
- श्री के.एम. मुंशी ने कहा “हम एक प्रगतिशील समाज हैं और ऐसे दौर में जहां धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किए बिना हमें देश को एकीकृत करना चाहिए। बीते कुछ वर्षों में धार्मिक क्रियाकलाप ने जीवन के सभी क्षेत्रों को अपने दायरे में ले लिया है, हमें ऐसा करने से मना करने का निर्णय लेना पड़ेगा और कहना होगा कि ये मामले धार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष कानून के विषय हैं. यह अनुच्छेद इसी बात पर बल देता है. मैं अपने मुस्लिम मित्रों को अहसास कराना चाहता हूं कि जितना जल्दी हम जीवन के पृथक्करणीय हष्टिकोण को भूल जाएंगे, देश और समाज के लिए उतना ही अच्छा होगा. धर्म उस परिधि तक सीमित होना याहिए जो नियमत: धर्म की तरह दिखता है, और शेष जीवन इस तरह से विनियमित, एकीकृत और संशोधित होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी संभव हो, एक मजबूत और एकीकृत राष्ट्र में निखर सके..”
- श्री कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा “कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाएगा तो धर्म खतरे में होगा और समुदाय मैत्रियता के साथ नहीं रह सकते. इस अनुच्छेद का उद्देश्य ही मैत्रियता लाना है. यह मैत्रियता को समाप्त नहीं बल्कि मजबूत करेगा. उत्तराधिकार या इस प्रकार के अन्य मामलों में अलग-अलग व्यवस्थाएं ऐसे कारक हैं जो भारत के तमाम लोगों में भिन्नता पैदा करते हैं. समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य है कि शादी-विवाह उत्तराधिकार के मामलों में एक समान सहमति तक पहुंचने का प्रयास किया जाए. जब ब्रिटिश हमारे देश की सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने कहा कि इस देश में सभी नागरिकों चाहे हिंदू हों या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, सबके लिए समान रूप से लागू होने वाला आपराधिक कानून लागू करने जा रहे हैं. क्या तब मुस्लिम अपवाद बने रह पाए और क्या वे आपराधिक कानून की एक व्यवस्था को लागू करने के लिए ब्रिटिश हुकुमत के खिलाफ विद्रोह कर सके? अपराध संहिता मुसलमान और हिंदू पर एक समान रूप से लागू होता है. ये कुरान द्वारा नहीं, बल्कि विधिशास्त्र द्वारा संचालित होते हैं. इसी तरह अंतरण के कानून में तमाम सिद्धांत हैं जो इंग्लिश विधिशास्त्र से लिए गए हैं”.
- 1985 में शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था: “यह दुख का विषय है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 मृत अक्षर बनकर रह गया है. यह प्रावधानित करता है कि राज्य नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए लेकिन समान नागरिक संहिता बनाने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है…कॉमन सिविल कोड विरोधाभासी विचारों वाले कानूनों के प्रति पृथक्करणीय भाव को समाप्त कर राष्ट्रीय अंखडता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा”.
- 1995 में सरला मुद्गल केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत व्यक्त की गई संविधान निर्माताओं की इच्छा को पूरा करने में सरकार और कितना समय लेगी? उत्तराधिकार और विवाह को संचालित करने वाले परंपरागत हिंदू कानून को बहुत पहले ही 1955-56 में संहिताकरण करके अलविदा कर दिया गया है. देश में यूनिफॉर्म सिविल संहिता को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है. कुछ प्रथाएं मानवाधिकार एंव गरिमा का अतिक्रमण करते हैं. धर्म के नाम पर सिविल एवं भौतिक आजादी का गला घोटना स्वराज्य नहीं बल्कि निर्दयता है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का होना निर्दयता से सुरक्षा प्रदान करने और राष्ट्रीय एकता एवं सौहार्द को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत जरूरी है”.
- 2003 में जॉन बलवत्तम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा: “यह दुख की बात है कि संविधान के अनुच्छेद 44 को आज तक लागू नहीं किया गया, संसद को अभी भी देश में कॉमन सिविल कोड के लिए कदम उठाना है. कॉमन सिविल कोड वैचारिक मतभेदों की दूर कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने में सहायक होगा.”
- 2017 में शायरा बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा “हम भारत सरकार को निर्देशित करते हैं कि वह उचित विधान बनाने पर विचार करें, खासतौर पर ‘तलाक-ए-विद्दत के संदर्भ में। हम आशा एवं अपेक्षा करते हैं कि आने वाला यह विधान व्यक्तिगत कानून- शरीयत में हुए सुधारों, जैसा कि वैश्विक पटल पर, यहाँ तक कि इस्लामिक धर्म आधारित देशों में भी कानूनों के माध्यम से किया गया है पर भी विचार करेगा. जब भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून के माध्यम से मुस्लिम को परेशानी में सहयोग किया गया है, और जब मुस्लिम समुदाय द्वारा उपचारात्मक उपाय अपनाया गया है, तब स्वतन्त्र भारत में पीछे रह जाने का हम कोई कारण नहीं पाते है”.
- कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि पिछले 63 सालों में समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया. कोर्ट ने अपने टिप्पणी में गोवा का उदाहरण दिया और कहा कि “1956 में हिंदू लॉ बनने के 63 साल बीत जाने के बाद भी पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया.
- डॉ राम मनोहर लोहिया ने कहा था: “एक ही विषय पर हिंदू मुस्लिम ईसाई पारसी के लिए अलग कानून, धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की एकता-अखंडता के लिए खतरनाक है” पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई ने कहा: “मेरी समझ में नहीं आ रहा है, जब संविधान निर्माताओं ने शादी-विवाह के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है और कहा है कि राज्य इसकी तरफ ध्यान देगा, तो क्या दे साम्प्रदायिक थे, क्या ये संप्रदायिकता मददा है? क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ क्यों नहीं एक हो सकता है ?”.
- पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां कहते हैं: “यदि आप किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं तो इसे व्यक्तिगत बनाये रखें। यदि न्यायालय से शरीयत के अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहते हैं तो देखना पड़ेगा कि किसे सुरक्षित करने की मांग की जा रही है”.
- अल्पसंख्यक आयोग के डॉक्टर ताहिर महमूद कहते हैं: “परंपरागत कानून के लिए धार्मिक और राजनीतिक दबाव के बजाय मुसलमान को समान नागरिक संहिता की मांग करना चाहिये.
- भारत में विद्यमान धर्म जाति क्षेत्र लिंग आधारित अलग कानून देश के धर्म-आधारित विभाजन के बुझ चुके आग में सुलगते धुंए की तरह हैं जो विस्फोटक होकर देश की एकता खण्डित कर सकते हैं इसलिए इन्हें समाप्त कर समान नागरिक संहिता बनाना न केवल धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए बल्कि एकता-अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है. दुर्भाग्य से समान नागरिक संहिता को हमेशा धार्मिक तुष्टिकरण के चश्मे देखा जाता रहा है.
- जिस दिन कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा और लोगों को इसके लाभ बारे में पता चल जाएगा, उस दिन कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा. जिन लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता वे ही इसका विरोध कर रहे हैं. कॉमन सिविल कोड से रूढ़िवाद, कट्टरवाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद समाप्त होगा तथा वैज्ञानिक सोच विकसित होगी. सच्चाई तो यह है कि कॉमन सिविल कोड का फायदा हिंदू बहन बेटियों को ज्यादा नहीं मिलेगा क्योंकि हिंदू मैरिज ऐक्ट में महिला-पुरुष को लगभग समान अधिकार है. इसका ज्यादा फायदा मुस्लिम बहन-बेटियों को मिलेगा क्योंकि शरिया कानून में उन्हें पुरुषों के बराबर नहीं माना जाता है. यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू-मुस्लिम-पारसी-ईसाई की बहन बेटियों के अधिकारों मे भेदभाव खत्म होगा.
- आर्टिकल 37 में लिखा है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना सरकार की फंडामेंटल इयूटी है. जैसे देश के सभी नागरिकों की फंडामेंटल इयूटी है ऐसे ही सरकार की यह ड्यूटी है कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करे. सेक्युलर देश में धार्मिक आधार पर अलग-अलग कानून नहीं होता है. हमारे यहाँ तो आज भी हिंदू मैरिज एक्ट, पारसी मेरिज एक्ट और ईसाई मेरिज एक्ट लागू है तो देश सेक्युलर कहाँ से हो गया? जब तक सबके लिए एक समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी तब तक भारत को सेक्युलर कहना सेक्युलर शब्द को गाली देना जैसा है.
समान नागरिक संहिता न होने से पैदा होने वाली विसंगति
1. मुस्लिम कानून मे एक पति-चार पत्नी की छूट है लेकिन अन्य धर्मो पर एक पति-एक पत्नी का कठोर नियम लागू है, उचित कारण होने पर भी दूसरा विवाह अपराध है और इसके लिए जेल जाना पड़ता है. जेल से बचने के लिए ये लोग मुस्लिम धर्म की ओर आकृष्ट होते हैं. पाकिस्तान में बिना पहली पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह नहीं हो सकता हैं.
2. मुस्लिम लड़कियों की वयस्कता की उम्र अस्पष्ट है इस कारण 13 वर्ष की उम्र मे भी लड़कियों का विवाह होता है, अन्य धर्मो मे लड़कियों की उम्र 18 वर्ष और लड़को की उम्र 21 वर्ष है.
3. तत्काल तीन तलाक गैरकानूनी होने के बावजूद तलाक-ए-हसन एवं तलाक-ए-अहसन मान्य है. इनमें भी आधार बताने की बाध्यता नहीं. केवल तीन महीने प्रतीक्षा करना है लेकिन अन्य धर्मो मे केवल न्यायायल के माध्यम से ही विवाह-विच्छेद किया जा सकता है. टर्की जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में भी किसी तरह का मौखिक तलाक मान्य नहीं है. इन तलाकों का न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होने के कारण मुस्लिम औरतों को भय के वातावरण में रहना पड़ता है. एक हिंदू-ईसाई दम्पत्ति न्यायालय के प्रति जवाबदेह मौखिक विवाह विच्छेद की सुविधा से भी वंचित रहता है.
4. मुस्लिम कानून मे मौखिक वसीयत एवं दान भी मान्य लेकिन अन्य धर्मो मे केवल पंजीकृत वसीयत एवं दान ही मान्य है, मुस्लिम कानून मे एक-तिहाई से अधिक सम्पत्ति का वसीयत नहीं किया जा सकता है लेकिन अन्य धर्मो मे समस्त सम्पत्ति का वसीयत किया जा सकता है.
5. मुस्लिम कानून मे उत्तराधिकार के जटिल कानून; पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार को लेकर पुत्र एवं पुत्रियों के मध्य भेदभाव; अन्य धर्मो मे विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित उत्तराधिकार के जटिल कानून; विवाह के बाद पुत्रियों के पैत्रिक सम्पत्ति में अधिकार सुरक्षित रखने की व्यवस्था नहीं; विवाहोपरान्त अर्जित सम्पत्ति में पत्नी के अधिकार अपरिभाषित.
6. मुस्लिम गोद नहीं ले सकता, अन्य धर्मो मे पुरुष प्रधानता के साथ गोद की व्यवस्था लागू.
- ये विषय सिविल व्यवहार से सम्बन्धित हैं जिनका न तो धर्म से संबंध है और न इन्हें धार्मिक व्यवहार कहा जा सकता है फिर धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों ? हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के माध्यम से समान नागरिक संहिता की बात की ताकि देश की एकता एवं अखंडता मजबूत बने. गोवा में एक कानून सभी लोगों पर लागू होता है. न तो मुस्लिम के लिए और न हिंदू के लिए कोई छूट है. यह व्यवस्था पूरे देश मे क्यों नहीं लागू हो सकती ?
- कुछ लोग आर्टिकल 25 में प्रदत धार्मिक आजादी की दुहाई देकर समान नागरिक संहिता का विरोध करते है लेकिन आर्टिकल 25 की शुरुआत ही होती है ‘सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरैलिटी’ अर्थात कुप्रथा और भेदभाव को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मान सकते हैं. यदि महिला पुरुष में गैर बराबरी हो रही है तो वह रीति नहीं कुरीति है और उसे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह देश वेद पुराण गीता रामायण बाइबिल या कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और समता समानता समान अवसर तथा समान अधिकार संविधान की मूल भावना है.
- सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट सरकार से यह नहीं कह सकता कि कानून बनाओ लेकिन वह अपनी भावना व्यक्त कर सकता है और बार-बार यही कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट एक जुडिशियल कमीशन या एक्सपर्ट कमेटी बनाने का निर्देश दे सकता है जो विकसित देशों की समान नागरिक संहिता और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन करे और सबकी अच्छाइयों को मिलाकर एक ड्राफ्ट तैयार कर वेबसाइट पर डाल दे, जिससे इस पर सार्वजनिक चर्चा शुरू हो सके.
- दिल्ली हाईकोर्ट ने 31 मई को समान नागरिक संहिता पर नोटिस जारी किया था और 15 नवंबर को सुनवाई है लेकिन कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करने की बजाय सरकार को विधि आयोग को विकसित देशों की समान नागरिक संहिता और और भारत में लागू कानूनों का अध्ययन कर दुनिया का सबसे अच्छा और प्रभावी यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करने का निर्देश देना चाहिए.
- 23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 44 संविधान में जोड़ा गया था इसलिए सरकार को 23 नंवबर को देश में “समान संहिता दिवस” मनाना चाहिए और देश के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में समान नागरिक संहिता पर वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिता करना चाहिए. समान संहिता पर जन-जागरण करने और आमराय बनाने के लिए यह सर्वोत्तम उपाय है.
(Ashwini Upadhyay, Petitioner, Advocate Supreme Court)
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