‘दिनभर अदालत में बैठिए’, UP में हाईकोर्ट ने विशेष सचिव को सुनाई अनोखी सजा, आदेश के बाद भी महिला टीचर को नहीं दिया वेतन

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने समाज कल्याण विभाग के विशेष सचिव रजनीश चंद्रा (Special Secretary Rajneesh Chandra) को अवमानना के मामले में अनोखी सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन्हें अदालत की कार्यवाही समाप्त होने तक हिरासत में रखने और 2000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद विशेष सचिव रजनीश चंद्रा को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और दिनभर जब तक जब तक कोर्ट की कार्रवाई चलती रही वो सजा के तौर पर हिरासत में रहे।

क्या है पूरा मामला?

यह सजा न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने फतेहपुर की सहायक अध्यापिका सुमन देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाई। दरअसल, सुमन देवी फतेहपुर के डॉ. भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन में सहायक अध्यापिका हैं। यह विद्यालय समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होता है। सुमन ने अप्रैल 2022 में सेवानिवृत्ति ली थी और नियमानुसार सत्र लाभ देने का आवेदन किया था। लेकिन विभाग ने इसे खारिज कर दिया।

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हाईकोर्ट में याचिका दायर

विभाग की मनाही के बाद सुमन देवी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका लंबित रहते हुए समाज कल्याण विभाग ने उन्हें सत्र लाभ प्रदान करते हुए स्कूल में पुनः ज्वाइन करने का आदेश दिया। सुमन ने 21 जनवरी 2023 को स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 तक के वेतन का भुगतान नहीं किया गया।

कोर्ट के आदेश की अवमानना

हाईकोर्ट ने विभाग को याची का लंबित वेतन जारी करने का आदेश दिया। हालांकि, विशेष सचिव रजनीश चंद्रा ने यह तर्क दिया कि सुमन देवी ने उस अवधि में कोई काम नहीं किया, इसलिए वेतन की पात्रता नहीं है। इस पर सुमन देवी ने अदालत के आदेश की अवमानना के खिलाफ याचिका दायर की।

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विशेष सचिव को हिरासत की सजा

कोर्ट के नोटिस पर रजनीश चंद्रा ने हलफनामे के जरिए माफी मांगी और बताया कि आदेश का पालन किया जा चुका है। लेकिन हाईकोर्ट उनके स्पष्टीकरण से असंतुष्ट रही। कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए उन्हें अदालत उठने तक हिरासत में रखने की सजा दी।

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