राजू गुप्ता हत्याकांड: गिरफ्तारी से पहले आरोपी इनामी दारोगा अनुज सिरोही पहुंचा कोर्ट

आगरा के सिकंदरा थाना पुलिस की हिरासत में राजू गुप्ता की हत्या के 43 दिन बाद आरोपी इनामी दारोगा ने शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, यहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया है।

 

फरार चल रहा था आरोपी दारोगा

जानकारी के मुताबिक, गैलाना रोड स्थित नरेंद्र एंक्लेव निवासी राजू गुप्ता की मौत 22 नवंबर 2018 को हुई थी। परिजनों का आरोप है कि पहले पड़ोसी अंशुल और विवेक ने पीटा ने राजू को बुरी तरह पीटा और फिर थाना सिकंदरा की पुलिस ने उसे थर्ड डिग्री दी। वहीं, पड़ोसी अंशुल ने घर में सात लाख की चोरी होने की बात कही थी।

 

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बता दें कि चोरी का केस दर्ज किए बिना ही पुलिस विधायक लिखी गाड़ी से राजू को घर से ले गई थी। वहीं, राजू की मौत हो जाने पर उसकी मां रेनूलता ने अंशुल और विवेक को नामजद कराया था। बताया जा रहा है कि अंशुल और विवेक जेल में बंद हैं। लेकिन राजू की हत्या के बाद से सिकंदरा थाना का प्रशिक्षु दारोगा अनुज सिरोही फरार हो गाय था।

 

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पुलिस ने घोषित किया था 25 हजार का इनाम

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी दारोगा अनुज सिरोही बुलंदशहर के अगौता का रहने वाला है। पुलिस ने दारोगा की गिरफ्तारी पर 25 हजार का ईनाम घोषित किया था। हालांकि, इससे पहले पुलिस उसे गिरफ्तार करती, आरोपी दारोगा ने खुद ही कोर्ट में सरेंड कर दिया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

 

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जानकारी के मुताबिक, राजू को अक्सर काम करने के लिए अंशुल बुला लेता था। 18 नवंबर 2018 को अंशुल परिवार सहित बाहर गया था। लौटा तो घर से जेवरात गायब थे। उसने राजू पर शक जाहिर किया। थाने में केस दर्ज नहीं हुआ था। न ही कोई तहरीर थी।शक के आधार पर ही पुलिस राजू को उठा ले गई थी। 22 नवंबर को राजू की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने अंशुल के खिलाफ केस तो दर्ज किया लेकिन गिरफ्तारी नहीं कर रही थी। इसके बाद वैश्य एकता परिषद ने मुद्दा उठाया।

 

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