समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता आजम खान (Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है। आजम खान ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी उनके खिलाफ यूपी में दर्ज कुछ केसों को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं, कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि उनकी याचिका पर जल्दी सुनवाई की जा सकती है।
मिली जानकारी के अनुसार, एडवोकेट कपिल सिब्बल के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए आजम खान ने कहा कि मुझे राज्य में न्याय नहीं मिलेगा। मुझे जबरदस्ती सताया जा रहा है। यह कोई जज नहीं, बल्कि राज्य कर रहा है। एक राज्य के अंदर हर जगह स्थिति एक जैसी ही रहेगी।
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सपा नेता आजम खान की इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने कहा कि आजम खां के खिलाफ आपराधिक केसों को ट्रांसफर करने के लिए और पुख्ता वजहें चाहिए होंगी।
बेंच ने कहा कि जब हम किसी केस को ट्रांसफर करते हैं तो हमें ज्यादा बड़ी वजहों को देखना होता है। हम आपको इलाहबाद हाईकोर्ट जाने की स्वायत्ता देते हैं। बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ 87 मामले दर्ज हैं, जिनका ट्रायल अलग-अलग कोर्ट में चल रहा है। आजम खान ने इन मामलों को उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर कराने की याचिका दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर करने से इंकार करते हुए हाईकोर्ट जाने को कहा है।
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