UP: कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का दिया आदेश, हिंदू देवी-देवताओं पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनकर टिप्पणी करने के मामले में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य (Swami Prasad Maurya) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजधानी लखनऊ की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने शनिवार को वजीरगंज पुलिस को स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

एफआईआर की कॉपी कोर्ट को भेजने का आदेश

कोर्ट ने वजीरगंज थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर सात दिनों के भीतर एफआईआर की कॉपी अदालत में भेजने को कहा है। विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के साथ ही मीडिया में दिए गए एक बयान पर जांच का आदेश दिया है।

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शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी ने आरोप लगाया है कि 15 नवंबर 2023 को अखबारों में छपे स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है। रागिनी रस्तोगी की शिकायत में कहा गया है कि मौर्य ने एक्स पर पोस्ट कर कहा था कि जब विभिन्न धर्मों के लोग 2 हाथ और 2 पैर के साथ पैदा हुए तो लक्ष्मी चार हाथों के साथ कैसे पैदा हो सकती हैं।

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उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद ने कई मौकों पर इस तरह के बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मौर्य जानबूझकर लगातार देश और समाज के वर्गों को तोड़कर विद्वेष फैलाने का आपराधिक षडयंत्र रच रहे हैं।

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